नई दिल्ली , 3 सितंबर (The News Air)
1984 के सिख दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को ज़मानत देने से इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए ज़मानत देने से इन्कार कर दिया कि सज्जन कुमार की मेडिकल कंडिशन स्थिर है और सुधार हो रहा है। सज्जन कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि उनका इलाज सुपर VIP की तरह नहीं हो सकता।
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पूर्व सांसद हैं और सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार आजीवन कारावास दी गई है। कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि आप स्पेशल नहीं हैं।
सेहत का हवाला देकर लगाई थी याचिका- दरअसल, उम्रकैद काट रहे सज्जन कुमार ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल की थी। इस ज़मानत याचिका के जवाब में सीबीआई की ओर से मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को मामले में उन्हें और अन्य को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद से सज्जन कुमार आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं।
इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए थे दंगे- 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देशभर में सिखों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़की थी। इसके बाद दिल्ली में हुए दंगों हुए थे। इस मामले में पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रह चुके सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी पाया था।
फसल विविधीकरण से ₹477 करोड़ की बिजली और 5 बीसीएम भूजल की हुई बचत: भगवंत मान
चंडीगढ़, 26 अप्रैल (The News Air) मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब के किसानों को उनकी सलाह मानने और...