लंदन, 3 सितंबर (The News Air)
फेसबुक (Facebook) के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (WhatsApp) पर यूरोपीय संघ (EU) के डेटा प्राइवेसी पॉलिसी (Data Privacy Policy) का उल्लंघन करने के लिए 225 मिलियन यूरो यानी क़रीब 19 अरब 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
व्हाट्सएप ने छिपाई जानकारी- द वर्ज के अनुसार, आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन (DPC) ने 89-पृष्ठ के सारांश में निर्णय की घोषणा की. यह देखते हुए कि व्हाट्सएप ने यूरोपीय संघ के नागरिकों को यह ठीक से सूचित नहीं किया कि यह उनके पर्सनल डेटा को कैसे संभालता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वह उस जानकारी को अपनी मूल कंपनी के साथ कैसे साझा करता है. व्हाट्सएप को अपनी पहले से ही लंबी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट करने और यह बदलने का आदेश दिया गया है कि यह कैसे यूजर्स को अपना डेटा साझा करने के बारे में सूचित करता है.
क्या होता है GDPR?- रिपोर्ट में कहा गया है कि इसे यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) के अनुपालन में लाएगा, जो यह नियंत्रित करता है कि तकनीकी कंपनियां यूरोपीय संघ में डेटा कैसे इकट्ठा करती हैं और उसका उपयोग करती हैं. जीडीपीआर मई 2018 में लागू हुआ और व्हाट्सएप उन पहली कंपनियों में से एक थी, जिन पर नियमन के तहत प्राइवेसी के मुक़दमे दर्ज़ किए गए थे.
कोर्ट में अपील करेगा व्हाट्सएप- व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा कि कंपनी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगी. प्रवक्ता ने कहा, व्हाट्सएप एक सुरक्षित और निजी सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वह पारदर्शी और व्यापक है और ऐसा करना जारी रखेंगे. हम 2018 में लोगों को प्रदान की गई पारदर्शिता के संबंध में आज के फ़ैसले से असहमत हैं.
दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना- डीपीसी का निर्णय 2018 में एक जांच के साथ शुरू हुआ और यह जीडीपीआर नियमों के तहत लगाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना है. इस साल जुलाई में, अमेजॅन पर यूरोपीय संघ के गोपनीयता क़ानूनों का उल्लंघन करने के लिए 887 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया था.
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