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The News Air - Breaking News - Stray Animals Supreme Court: सड़क हादसों के लिए मुआवजा तय करे सरकार, SC का बड़ा आदेश

Stray Animals Supreme Court: सड़क हादसों के लिए मुआवजा तय करे सरकार, SC का बड़ा आदेश

अवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मालिकों को जिम्मेदार ठहराने और टैगिंग अनिवार्य करने के निर्देश जारी

Ajay Kumar by Ajay Kumar
शुक्रवार, 31 जुलाई 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
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Stray Animals Supreme Court
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Stray Animals Supreme Court Order: सड़कों पर अवारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे हादसों में मुआवजे की अदायगी के लिए एक तंत्र विकसित करें। साथ ही कोर्ट ने पशुओं के मालिकों को जिम्मेदार ठहराने और सभी पशुओं की टैगिंग अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए हैं।

समझने वाली बात यह है कि यह फैसला उस समय आया है जब देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में अवारा पशुओं की भूमिका एक बड़ी समस्या बन गई है। देखा जाए तो यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर इतने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

🔍 यह भी पढ़ें- Bhagwant Mann Video Controversy: CM ने वीडियो से किया इनकार

किन न्यायाधीशों ने दिए निर्देश?

Justice Sanjay Karol और Justice N. Koteeshwar Singh की बेंच ने कई दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि इन पशुओं के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे हर दिन के अंत में अपने निर्धारित ठिकानों पर वापस लौटें।

बेंच ने कहा:

“जिन राज्यों ने पशुओं से संबंधित अपने खुद के कानून बनाए हैं, उन्हें अक्षर और भावना में उनकी पूरी और तुरंत लागू को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सक्षम प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने अनुसार जरूरी संशोधन किए जा सकते हैं या नियम बनाए जा सकते हैं।”

दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने मुआवजा तंत्र विकसित करने की बात कही है, जो पैदल यात्रियों और वाहन चालकों दोनों के मामलों को कवर करेगा।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Stray Dog Removal पर SC सख्त, Bhagwant Mann के बयान वाली याचिका खारिज

मुआवजे का तंत्र कैसे बनेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया:

“ताकि पैदल यात्रियों या वाहनों दोनों श्रेणियों के मामलों में, गौवं/पशुओं के नतीजे के रूप में होने वाले हादसों में मुआवजे की अदायगी के लिए एक विधि विकसित की जा सके।”

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक ऐसे हादसों में मुआवजे को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी।

सभी पशुओं की टैगिंग अनिवार्य

सिखरली अदालत ने निर्देश दिया कि सभी पशुओं की टैगिंग को लाजमी बनाया जाए, जिससे:

  • उन पर नजर रखने में मदद मिले
  • उनकी लंबे समय की स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके
  • वेटनरी चेक-अप और टीकाकरण से जोड़ा जा सके

अगर गौर करें, तो टैगिंग से यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि कौन सा पशु किसका है और हादसे की स्थिति में मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा।

🔍 यह भी पढ़ें- Stray Dogs Punjab: ‘कुत्तों को मारने का लाइसेंस नहीं मिला’: Maneka Gandhi का पलटवार

मालिकों की जिम्मेदारी

बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा:

“आर्थिक तौर पर उपयोगी उद्देश्य पूरा करने के बाद जानवरों को छोड़ दिए जाने की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा फैसला करने वाले मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।”

यह बात बिल्कुल सटीक है। कई बार लोग दूध देने वाली गायों और भैंसों को जब वे बूढ़ी हो जाती हैं या दूध देना बंद कर देती हैं, तो सड़कों पर छोड़ देते हैं। यही पशु फिर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं।

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शेल्टरों में सुरक्षित स्थानांतरण

कोर्ट ने कहा:

“ऐसे जानवरों को उचित प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले शेल्टरों में सुरक्षित स्थानांतरण को सुनिश्चित करना चाहिए।”

शेल्टर के अधिकारियों को ऐसी स्थानांतरण को स्वीकार करते हुए एक रसीद जारी करनी चाहिए और ऐसे जानवरों के विवरणों को टैगिंग के डेटाबेस में दर्ज/बदलना चाहिए।

समझने वाली बात यह है कि यह एक व्यवस्थित तंत्र बनाएगा जिससे पशुओं का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा।

डिजिटलाइजेशन और नोडल अधिकारी

अदालत ने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि:

  • टैगिंग
  • रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन
  • शेल्टरों का सुचारू संचालन

सही ढंग से किया जाए, अधिकारी हर कॉर्पोरेशन/विभाग में एक विशेष अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

केस की पृष्ठभूमि: एक महिला की लड़ाई

यह निर्देश एक महिला द्वारा दाखिल की गई उस अपील की सुनवाई के दौरान आया जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने उसे दिए गए 29.32 लाख रुपये के मुआवजे को रद्द कर दिया था।

क्या हुआ था इस मामले में?

महिला के पति को सड़क पर चलते हुए एक अवारा सांड ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई।

उसकी मौत के बाद, महिला ने उचित मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी।

सिंगल जज ने दिया था मुआवजा

Single-Judge Bench ने मृतक/दावेदारों की आमदनी, उम्र और अन्य कारकों के आधार पर Motor Vehicles Act, 1988 के तहत मुआवजा देने के सिद्धांतों को लागू करते हुए मुआवजा तय किया था और प्रदान किया था।

लेकिन Division Bench ने सिर्फ इस आधार पर सिंगल-जज बेंच के आदेश को रद्द कर दिया कि तथ्यों के विवादित मुद्दों पर धारा 226 के अधिकार क्षेत्र के तहत फैसला नहीं किया जा सकता था।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डिवीजन बेंच ने मुआवजे की मात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि सिर्फ प्रक्रिया के आधार पर फैसला खारिज कर दिया।

अवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं का आंकड़ा

हालांकि सटीक राष्ट्रीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि:

राज्यसालाना दुर्घटनाएं (अनुमानित)
उत्तर प्रदेशहजारों
राजस्थानसैकड़ों
मध्य प्रदेशसैकड़ों
हरियाणासैकड़ों
राज्यों के मौजूदा कानून

कुछ राज्यों ने पहले से ही अपने कानून बनाए हैं:

  • राजस्थान में गौवंश संरक्षण कानून है
  • उत्तर प्रदेश में भी गौवंश कानून है
  • हरियाणा ने गौशालाओं के लिए विशेष योजना चलाई है

लेकिन इनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्यों को सख्ती दिखानी होगी।

विशेषज्ञों की राय

पशु कल्याण विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला दोनों तरफ से फायदेमंद है:

  1. पशुओं का कल्याण सुनिश्चित होगा
  2. सड़क सुरक्षा में सुधार होगा
  3. दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा
मुख्य बातें (Key Points)
  • सुप्रीम कोर्ट ने अवारा पशुओं से होने वाले हादसों में मुआवजे के लिए तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया
  • सभी पशुओं की टैगिंग अनिवार्य करने का आदेश
  • पशुओं के मालिकों को जिम्मेदार ठहराने के निर्देश
  • जानवरों को शेल्टरों में सुरक्षित स्थानांतरण सुनिश्चित करना होगा
  • हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश
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पत्रकारिता में एक दशक से अधिक का ठोस अनुभव रखने वाले अजय कुमार 'शोर से ज़्यादा सार' की पत्रकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। वर्तमान में वे The News Air में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे समाचारों की रणनीति, लेखन, तथ्य-सत्यापन (Fact-Checking) और सटीक प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं।पत्रकारिता का सफर और अनुभव - अजय कुमार का करियर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क के कुशल प्रबंधन तक विस्तृत है। The News Air में पिछले 3 वर्षों से नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने 'दैनिक जागरण' और 'सिटी न्यूज़' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके काम करने के तरीके को बेहद व्यावहारिक और तथ्य-आधारित बनाया है।विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र (Expertise & Beats) - वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा, स्पष्ट तथ्यों और निष्पक्ष तरीके से पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं। उनकी पत्रकारिता की मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है:राजनीतिक कवरेज: लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की ग्राउंड और डेस्क रिपोर्टिंग।कानूनी और संसदीय खबरें: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों की नियमित और रियल-टाइम कवरेज।खोजी पत्रकारिता: ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए अंदरूनी खबरों की पड़ताल।विश्वसनीयता और डिजिटल योगदान (Trust & Authority) - सटीक और प्रामाणिक ख़बरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पत्रकार बनाती है। डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और फेक न्यूज़ से लड़ने की दिशा में, अजय कुमार गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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