नई दिल्ली, 27 मार्च (The News Air) भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने मंगलवार को कई नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के तहत अब बीमा पॉलिसी वापस करने या सरेंडर करने से जुड़े शुल्क को लेकर नया अपडेट दिया गया है। बीमा कंपनियों को सरेंडर करने के शुल्क के बारे में पहले से जानकारी देनी होगी। इस संबंध में नए नियम 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो जाएंगे।
3 साल की अवधि में सरेंडर
इरडा के नए नियमों के अनुसार, यदि पॉलिसी खरीदने के 3 साल के भीतर सरेंडर की जाती है तो वापसी मूल्य समान या उससे भी कम रहने की संभावना है। जिस पॉलिसी को चौथे से 7वें वर्ष तक वापस किया जाता है, उनके वापसी मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है। बीमा में वापसी मूल्य का अर्थ है बीमा कंपनियों के पॉलिसी को उसकी परिपक्वता तिथि से पहले पॉलिसी खत्म करने पर भुगतान की गई राशि से है।
इरडा के नए नियमों के मुताबिक, यदि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को तय अवधि के अंदर ही वापस करता है तो उसे कमाई और बचत हिस्से का भुगतान किया जाता है। इरडा ने कहा है कि ’34 नियमों को 6 नियमों में बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने पहले उपभोक्ताओं के हित के लिए बीमा सुगम पोर्टल की मंजूरी दी है। सुगम पोर्टल बीमा पॉलिसी के लिए ई-मार्केटप्लेस के रूप में काम करेगा। यहां कस्टमर अलग-अलग पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं।
इरडा के मुताबिक, यह बीमा क्षेत्र के सभी ग्राहक, बीमा कंपनी, मध्यस्थों और एजेंटों के लिए वन-स्टाप सॉल्यूशन प्लेटफार्म की तरह काम करेगा। पूरे बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस पोर्टल को जल्द लॉन्च करने की तैयारी हो रही है।