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The News Air - NEWS-TICKER - UPPCL Electricity Surcharge: 10% एडिशनल चार्ज पर लगी रोक, राहत

UPPCL Electricity Surcharge: 10% एडिशनल चार्ज पर लगी रोक, राहत

यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, रेगुलेटरी कमीशन ने रोका फ्यूल सरचार्ज

The News Air Team by The News Air Team
मंगलवार, 2 जून 2026
in NEWS-TICKER, उत्तर प्रदेश
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UPPCL Electricity Surcharge
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UPPCL Electricity Surcharge: गर्मी, बिजली कटौती और बढ़ते बिलों के बीच उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। जून के बिजली बिल में 10% एडिशनल वसूली की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को अब झटका लगा है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने फिलहाल इस एडिशनल टैरिफ पर रोक लगा दी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की आपत्ति के बाद आयोग ने साफ कह दिया है कि अगला फैसला आने तक जनता से कोई एडिशनल शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

यानी फिलहाल आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ टल गया है। देखा जाए तो, यह निर्णय लाखों परिवारों के लिए राहत भरा है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं।

🔍 यह भी पढ़ें- LPG Cylinder की किल्लत से Induction की मांग 4 गुना बढ़ी, Electricity Bill ने बढ़ाई टेंशन

कंज्यूमर काउंसिल ने उठाए गंभीर सवाल

काउंसिल का साफ कहना है कि इस तरह की मनमानी और एक्स्ट्रा चार्ज कंज्यूमर पर फाइनेंशियल बर्डन डालेगा। काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने UPPCL से कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं।

कंज्यूमर काउंसिल के प्रमुख सवाल:

पहला सवाल: मार्च 2026 में इलेक्ट्रिसिटी खरीदने पर कितने रुपए खर्च हुए हैं?

दूसरा सवाल: पिछले साल का कितना बकाया है?

तीसरा सवाल: बिजली ट्रांसमिशन का कितना खर्च था?

चौथा सवाल: एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के आदेश पर किया गया पेमेंट कितना था?

पांचवां सवाल: पुराने बकाया और देनदारियों को फ्यूल सरचार्ज से जोड़ने का कानूनी आधार क्या है?

समझने वाली बात यह है कि बेसिकली काउंसिल ने यह पूछा है कि 10% एक्स्ट्रा चार्ज किन-किन नियमों के तहत लगाया गया है? उसे विस्तार से बताएं।

अगर गौर करें, तो काउंसिल का आरोप है कि केवल मार्च में बिजली खर्च बढ़ने के आधार पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया गया है, बल्कि इसमें पुराने बकायों को भी जोड़ा गया है।

रेगुलेटरी कमीशन ने क्या कहा?

आयोग ने UPPCL से दाम बढ़ने का कारण पूछा। यह भी कहा कि पुरानी देनदारियों को फ्यूल सरचार्ज से जोड़ना सही नहीं है।

दिलचस्प बात यह है कि अगर ऐसा किया जाता है, तो यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि पहले जो भी खर्च हुआ है, वह उचित है या नहीं। मतलब, कानूनी रूप से सही है या नहीं।

इसके बाद आयोग ने साफ कहा है कि इस मामले में जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक बिजली बिल में कोई एडिशनल चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा।

राहत की बात यह है कि साथ ही आयोग ने UPPCL को नोटिस भेजकर 7 दिन के भीतर जवाब भी मांगा है। अब सबकी नजर UPPCL पर है कि उसकी ओर से इसका क्या जवाब आता है।

🔍 यह भी पढ़ें- UP Electricity Bill Rate : यूपी में नया बिजली कनेक्शन अब और आसान, UPPCL ने बदले नियम

यह पहली बार नहीं: काउंसिल का ट्रैक रिकॉर्ड

वैसे, यह अब पहली बार नहीं हो रहा है जब काउंसिल ने कंज्यूमर्स के लिए आवाज उठाई है। इसके पहले फ्यूल सरचार्ज का भी विरोध किया था।

कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने पिछले कई वर्षों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। वे बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ नियमित रूप से आवाज उठाते रहे हैं।

हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार बिजली कंपनियां अपनी अक्षमता और गलत योजनाओं का खामियाजा उपभोक्ताओं से वसूलने की कोशिश करती हैं, जिसे काउंसिल ने हमेशा चुनौती दी है।

फ्यूल सरचार्ज और बिजली बिल का कनेक्शन

अब यह जान लेते हैं कि फ्यूल सरचार्ज और बिजली बिल कैसे कोरिलेटेड है।

आप जानते ही हैं कि बिजली बिल पर 10% एक्स्ट्रा चार्ज का फैसला फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी के बाद लिया गया था।

फ्यूल सरचार्ज को सीधे शब्दों में समझें:

स्थितिप्रभाव
कोयला/गैस के दाम बढ़ेंबिजली उत्पादन महंगा हो जाता है
उत्पादन लागत बढ़ेकंपनियां अतिरिक्त शुल्क वसूलती हैं
सरचार्ज लगेउपभोक्ता के बिल में वृद्धि

ऐसी सिचुएशन जिसमें बिजली बनाने के लिए कोयला, गैस जैसे फ्यूल के दाम बढ़ जाएं, तो उसे कंपनसेट करने के लिए बिजली कंपनियां कंज्यूमर से एक्स्ट्रा पैसा वसूलती हैं।

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यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह व्यवस्था अपने आप में विवादास्पद है। क्योंकि कई बार कंपनियां अपनी खराब खरीद नीतियों या अक्षमता का बोझ भी उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं।

सही समय पर आया फैसला: पावर कट के बीच और बोझ?

यह बात भी ध्यान देने लायक है कि उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बढ़ाने का फैसला उस वक्त आया जब राज्य के अलग-अलग इलाकों से पावर कट की खबरें आ रही थीं।

ऐसी स्थिति में कंज्यूमर्स दो लेवल पर परेशान हो जाते। एक तो बिजली भी नहीं, दूसरा बिजली न होने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। अगर बिजली की सप्लाई ही नहीं हो रही, तो अतिरिक्त शुल्क कैसे लगाया जा सकता है?

और बस यहीं से शुरू हुई कंज्यूमर काउंसिल और रेगुलेटरी कमीशन की दखलंदाजी।

पुराने बकाये का बोझ नए बिल पर?

इन सारी बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए, तो यह निकलेगा कि मार्च 2026 में बिजली के खर्च के नाम पर पुराने बकायों को क्लियर नहीं किया जा सकता।

अगर UPPCL के पास पुराने बकाए हैं, तो उनकी अलग से जांच होनी चाहिए और मंजूरी मिलने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए।

समझने वाली बात यह है कि इन सबको सीधे जून के बिजली बिल से जोड़कर कंज्यूमर की जेब पर भार नहीं डाला जा सकता।

क्यों गलत है यह तरीका:

• पारदर्शिता का अभाव – उपभोक्ता को पता नहीं कि पैसा कहां जा रहा है
• पुराने बकाये की जवाबदेही नहीं – कौन जिम्मेदार है, यह स्पष्ट नहीं
• अचानक बोझ – बिना पूर्व सूचना के बिल बढ़ना
• कानूनी आधार अस्पष्ट – किस नियम के तहत यह वसूली

आगे क्या होगा?

UPPCL को 7 दिनों में जवाब देना है। उनके जवाब के आधार पर रेगुलेटरी कमीशन आगे का फैसला लेगा।

यदि UPPCL सभी सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता, तो यह 10% अतिरिक्त शुल्क पूरी तरह रद्द भी हो सकता है।

दूसरी ओर, यदि UPPCL ठोस तथ्यों और दस्तावेजों के साथ अपनी बात रखता है, तो आंशिक या संशोधित शुल्क लग सकता है।

राहत की बात यह है कि फिलहाल कम से कम उपभोक्ताओं को तुरंत कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

उपभोक्ताओं के लिए सीख

यह पूरा मामला उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सीख देता है:

• अपने अधिकार जानें: बिजली बिल में किसी भी अनुचित वृद्धि पर सवाल उठाएं
• काउंसिल से संपर्क करें: कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आपकी मदद के लिए है
• रेगुलेटरी कमीशन में शिकायत: आप सीधे UPERC में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
• बिल की जांच करें: हर महीने अपने बिल को ध्यान से देखें और किसी भी अतिरिक्त शुल्क की जांच करें


मुख्य बातें (Key Points)

• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने UPPCL के 10% अतिरिक्त बिजली शुल्क पर रोक लगाई

• कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने आपत्ति जताई कि पुराने बकायों को फ्यूल सरचार्ज से जोड़ना गलत है

• आयोग ने UPPCL को 7 दिन का नोटिस भेजकर विस्तृत जवाब मांगा है

• फिलहाल उपभोक्ताओं को कोई एडिशनल शुल्क नहीं देना होगा, अंतिम निर्णय तक स्थिति यथावत


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या मुझे जून के बिल में अतिरिक्त 10% देना होगा?

उत्तर: नहीं, फिलहाल रेगुलेटरी कमीशन ने इस अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगा दी है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा।

प्रश्न 2: फ्यूल सरचार्ज क्या है और यह क्यों लगाया जाता है?

उत्तर: फ्यूल सरचार्ज वह अतिरिक्त राशि है जो बिजली कंपनियां कोयला, गैस आदि की बढ़ी हुई कीमतों को कवर करने के लिए वसूलती हैं। लेकिन इसे पारदर्शी तरीके से और रेगुलेटरी अनुमति से ही लगाया जाना चाहिए।

प्रश्न 3: अगर मुझे अपने बिजली बिल में कोई गड़बड़ी लगे तो क्या करूं?

उत्तर: आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से संपर्क कर सकते हैं या सीधे UPERC की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपने बिल की कॉपी और सभी दस्तावेज संभाल कर रखें।

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