मुंबई: देश में लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान (Corona Vaccination) चल रहा है. इसके तहत देशवासियों को 109 करोड़ से अधिक वैक्सीन (Corona Vaccine) की डोज़ लगाई जा चुकी हैं. कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित रहे महाराष्ट्र9 (Maharashtra) में भी यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इस बीच औरंगाबाद (Aurangabad) में स्थानीय प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी किया है. इसके अनुसार जिन लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज़ नहीं लगवाई है, उन्हें पेट्रोल, गैस और राशन नहीं मिल पाएगा. इसका मक़सद लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना बताया जा रहा है.
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को ज़िले में पर्यटन स्थलों पर भी प्रवेश नहीं मिल पाएगा. साथ ही उनकी आवाजाही जिलास्तर और राज्य स्तर तक प्रतिबंधित रहेगी. ऐसा राज्य में कोरोना टीकाकरण की कम रफतार को देखते हुए मुख्यामंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से 20 नवंबर तक के लिए तय किए गए 100 फ़ीसदी टीकाकरण के लक्ष्य का पाने के मद्देनज़र किया गया है. प्रशासनिक आदेश के मुताबिक़ सभी पर्यटन स्थलों पर स्थित सभी होटलों, रिसॉर्ट, दुकानों में काम करने वाले लोगों के लिए टीका लगवाना आवश्यक किया गया है. यह आदेश ज़िले में 9 नवंबर से प्रभावी हो गया है.
कोरोना टीकाकरण के लिहाज़ से औरंगाबाद महाराष्ट्र का 26वें नंबर का ज़िला है. यहां टीकाकरण की रफतार धीमी है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ज़िला प्रशासन को कोरोना टीकाकरण के लिए ज़रूरी क़दम उठाने के लिए कहा था. एक ओर जहां महाराष्ट्र में टीकाकरण का औसत आंकड़ा 74 फ़ीसदी है तो वहीं औरंगाबाद में टीका लगवाने के योग्य लोगों में से सिर्फ़ 55 फ़ीसदी लोगों ने ही वैक्सीन की एक डोज़ लगवाई है. वहीं 23 फ़ीसदी लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवा ली है. त्यौहारी मौसम में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टीकाकरण को गति देने का निर्णय लिया गया है.
प्रशासन के आदेश के मुताबिक़ 18 साल से अधिक उम्र के वैक्सी न की पहली डोज़ नहीं लगवाने वाले लोगों और तय समय पर दूसरी डोज़ नहीं लगवाने वाले लोगों को पर्यटन स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. इनमें बीबी का मक़बरा, अजंता, एलोरा गुफ़ाएँ और दौलताबाद किला समेत अन्य पर्यटन स्थल शामिल हैं. यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सी न की एक भी डोज़ नहीं लगवाई है, उन्हें सार्वजनिक परिवहन या निजी परिवहन से अंतर्राज्यीय यात्रा और अंतरजनपदीय यात्रा की अनुमति भी नहीं रहेगी.
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