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पंजाब में ज़िला परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारी, वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू

नए मतदाताओं के लिए मौका! 01 मार्च 2025 तक वोटिंग की योग्यता पूरी करने वाले कर सकते हैं आवेदन

The News Air by The News Air
गुरूवार, 6 फ़रवरी 2025
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Punjab State Election Commissioner Raj Kamal Chaudhuri
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Voter List Revision in Punjab: पंजाब राज्य चुनाव आयोग (Punjab State Election Commission) ने ज़िला परिषद (Zila Parishad) और पंचायत समितियों (Panchayat Samiti) के आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची को संशोधित और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है।

राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी (Raj Kamal Chaudhary) ने 05 फरवरी 2025 को जारी एक अधिसूचना में बताया कि 10 फरवरी 2025 को मतदाता सूची का प्रारूप (Draft Voter List) प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली अपडेटेड वोटर लिस्ट 04 सितंबर 2024 को प्रकाशित की गई थी।

11 से 18 फरवरी तक दावे और आपत्तियां कर सकते हैं दाखिल

मतदाता सूची में किसी भी सुधार या आपत्ति के लिए 11 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 27 फरवरी 2025 तक किया जाएगा, और अंतिम संशोधित मतदाता सूची 03 मार्च 2025 को जारी कर दी जाएगी।

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विशेष संशोधन अभियान 2025 का उद्देश्य

राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस विशेष संशोधन अभियान का उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं को जोड़ना है, जो 01 मार्च 2025 तक मतदान की योग्यता पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा, मतदाता विवरण में सुधार, संशोधन और विलोपन (Deletion) की प्रक्रिया भी इस संशोधन में शामिल की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा विशेष अभियान

चुनाव आयोग द्वारा 14 फरवरी (शुक्रवार) और 15 फरवरी (शनिवार) को ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी-कम-उपमंडलीय मजिस्ट्रेट (Electoral Registration Officer-cum-Sub Divisional Magistrate) मतदाता पंजीकरण, नाम विलोपन और स्थानांतरण (Transfer) की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

डिप्टी कमिश्नरों को व्यापक प्रचार के निर्देश

सभी डिप्टी कमिश्नरों-कम-ज़िला चुनाव अधिकारियों (Deputy Commissioners-cum-District Election Officers) को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार करें, ताकि सभी पात्र नागरिक समय पर अपना पंजीकरण करा सकें।

क्यों जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराना?
  1. चुनाव में मतदान का अधिकार: अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे।
  2. गलत जानकारी को सही करने का मौका: कई बार मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य जानकारी गलत दर्ज हो जाती है, जिसे इस प्रक्रिया के दौरान ठीक कराया जा सकता है।
  3. नए मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर: जिनकी उम्र 18 साल हो गई है या 01 मार्च 2025 तक हो जाएगी, वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।
कैसे करें वोटर लिस्ट में अपना नाम अपडेट?
  • अपने नजदीकी निर्वाचन कार्यालय (Election Office) में जाकर आवेदन करें।
  • ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी सुधार या नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
  • मतदान केंद्रों पर जाकर भी अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।

पंजाब में ज़िला परिषद और पंचायत चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो, तो दिए गए समय के भीतर आवेदन करें। सरकार और चुनाव आयोग ने व्यापक स्तर पर इस प्रक्रिया के प्रचार के निर्देश दिए हैं, ताकि हर योग्य नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।

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