Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana SSY) चला रही है। यह स्माल सेविंग स्कीम्स है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश बेहतर विकल्प है। जिसके तहत बेटी के नाम से सुकन्या अकाउंट खोलने और उसमें हर साल पैसे जमा करने पर भविष्य में एक मुश्त राशि का लाभ मिलता है। बेटियों की उच्च-शिक्षा, शादी आदि के लिए इस योजना में निवेश कर बड़ा फंड इकट्ठा किया जा सकता है। यह बैंक की FD से अधिक रिटर्न देने वाली स्कीम है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना में मिलने वाली ब्याज में इजाफा किया है।
SSY में निवेश करने पर कोई जोखिम नहीं है। इस योजना में निवेश कर आप अपने बेटियों का भविष्य संवार सकते हैं। इसमें बेटी के 21 साल होने पर मैच्योरिटी की रकम मिलती है। स्माल सेविंग्स स्कीम में यह सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा होती है।
सालाना 1.5 लाख रुपये तक कर सकते हैं जमा
10 साल तक की बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें कम से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक 1.50 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करना होता है। बेटी की उम्र के 18 साल के बाद कुल पैसों का 50 फीसदी निकाल सकते हैं। जिसका इस्तेमाल ग्रेजुएशन या आगे की पढ़ाई के लिए किया जा सकता है। इसके बाद सारा पैसा तभी निकाला जा सकता है जब वो 21 साल की उम्र की होगी। इस योजना की खासियत ये है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसे नहीं जमा करना होता है। अकाउंट खोलने से लेकर 15 साल तक ही पैसे जमा किए जा सकते हैं।
ऐसे जुटाएं 42 लाख रुपये
इस योजना के जरिए आप बेटी के नाम मोटा फंड एकत्र कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 12,500 रुपये निवेश करते हैं तो हर साल आपका निवेश 1,50,000 रुपये होगा। सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी पीरियड 15साल है। आप 15 साल में 22.50 लाख रुपये जमा कर चुके होंगे। इसमें 8 फीसदी ब्याज दर से कुल 19.98 लाख रुपये ब्याज हो जाएगी। ऐसे में मैच्योरिटी पर 42.48 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। इन पैसों को आप बेटी की शादी या पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं।
कहां खुलवा सकते हैं अकाउंट
कोई भी निवेशक पूरे देश में पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ देना जरूरी होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।