उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई प्राथमिकियों के सिलसिले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए 28 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया।
वहीं उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण और कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर गिरफ्तार किये गये कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों में राहत के लिए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय ने की।
बता दें कि पीएम मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा वाराणसी और असम में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।
राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाले विमान से नीचे उतार दिया गया और बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के सिलसिले में असम पुलिस के अनुरोध पर यह कार्रवाई की गई।