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The News Air - Breaking News - Punjab CBI Raid: 60 हजार की रिश्वत मांगने पर Railway के दो अधिकारी गिरफ्तार

Punjab CBI Raid: 60 हजार की रिश्वत मांगने पर Railway के दो अधिकारी गिरफ्तार

चंडीगढ़ डिवीजनल रेलवे ऑफिस के दो कर्मचारियों ने चार्जशीट मामले के निपटारे के बदले सीनियर अधिकारी के नाम पर मांगी थी रिश्वत, CBI ने की कार्रवाई।

Ajay Kumar by Ajay Kumar
शनिवार, 13 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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CBI
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CBI Raid Punjab Railway: पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चंडीगढ़ स्थित डिवीजनल रेलवे ऑफिस के दो कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने ही एक सहकर्मी से अनुशासनात्मक कार्रवाई को दबाने के बदले 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। CBI ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(12) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 7A के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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CBI की टीम शुक्रवार शाम ही चंडीगढ़ पहुंच गई थी। देर रात तक चली पूछताछ के बाद शनिवार सुबह दोनों आरोपी अधिकारियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अधिकारियों की पहचान पावर विभाग के धर्मवीर (सीनियर सेक्शन इंजीनियर) और कैरेज एंड वैगन विभाग के विजय कुमार (टेक्नीशियन-1) के रूप में हुई है।

देखा जाए तो यह मामला रेलवे विभाग की आंतरिक भ्रष्टाचार की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। जहां एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

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शिकायतकर्ता ने CBI को दी थी लिखित शिकायत

मामले की शुरुआत तब हुई जब DRM ऑफिस के सीनियर क्लर्क पवन कुमार ने CBI को एक विस्तृत शिकायत सौंपी। अपनी शिकायत में पवन कुमार ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ DPO (डिवीजनल पर्सनल ऑफिसर) द्वारा तीन चार्जशीट जारी की गई थीं। इन चार्जशीट के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुकूल निपटारे के लिए आरोपी अधिकारियों ने पर्सनल विभाग के एक सीनियर रेलवे अधिकारी के नाम पर 60,000 रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी।

दिलचस्प बात यह है कि जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से मना कर दिया, तो उस पर जुर्माना थोप दिया गया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सिस्टम में ताकतवर लोग किस तरह अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर छोटे कर्मचारियों को परेशान करते हैं।

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रिश्वत न देने पर लगाया गया जुर्माना

CBI की जांच में यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता की मांग पूरी न करने पर उस पर जुर्माना लगा दिया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में दोनों आरोपी अधिकारियों ने फिर से संपर्क किया और यह भरोसा दिलाया कि अपीलीय स्तर पर जुर्माने को कम करवाया या खत्म करवाया जा सकता है। इसी बहाने उन्होंने दोबारा 60,000 रुपये की रिश्वत की मांग दोहराई।

अगर गौर करें तो यह एक सोची-समझी साजिश थी जिसमें पहले जुर्माना लगाया गया, फिर उसे हटवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। यह दर्शाता है कि किस तरह कुछ भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करते हैं।

CBI की स्पेशल टीम ने की कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, CBI की स्पेशल टीम शुक्रवार शाम चंडीगढ़ डिवीजनल रेलवे ऑफिस पहुंची और दोनों आरोपी अधिकारियों से विस्तृत पूछताछ की। रात भर चली जांच-पड़ताल के बाद आरोपों की पुष्टि हो जाने पर शनिवार सुबह औपचारिक गिरफ्तारी की गई। दोनों को आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाया गया।

समझने वाली बात यह है कि CBI ने कार्रवाई करने से पहले पूरी तरह से तथ्यों की जांच-पड़ताल की। यह केवल शिकायत के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों के साथ की गई कार्रवाई थी।

रेलवे प्रशासन की चुप्पी चिंता का विषय

इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। न ही किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले पर कोई सफाई दी। यह चुप्पी सवाल खड़े करती है कि क्या विभाग के भीतर ऐसे और भी मामले हैं जो दबाए जा रहे हैं?

आम तौर पर जब ऐसे संवेदनशील मामले सामने आते हैं, तो संबंधित विभाग तुरंत स्पष्टीकरण जारी करता है। लेकिन यहां प्रशासन की तरफ से पूरी तरह मौन साधा गया है, जो संदेह को और गहरा करता है।

भ्रष्टाचार की गंभीर धाराओं में फंसे आरोपी

CBI ने चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में BNS 2023 की धारा 61(12) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) 1988 की धारा 7 और 7A के तहत FIR दर्ज की है। ये धाराएं बेहद गंभीर हैं और इनमें कड़ी सजा का प्रावधान है।

BNS की धारा 61(12) आपराधिक षड्यंत्र रचने और सार्वजनिक सेवक के रूप में अनुचित लाभ उठाने से संबंधित है। वहीं PC Act की धारा 7 और 7A भ्रष्ट या गैर-कानूनी साधनों से सार्वजनिक सेवक को प्रभावित करने की कोशिश करने से जुड़ी हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो दोनों अधिकारियों को लंबी सजा और भारी जुर्माना हो सकता है, साथ ही उनकी नौकरी भी जा सकती है।

क्या है पूरा मामला

पूरे मामले को समझें तो तस्वीर साफ होती है। DRM ऑफिस के सीनियर क्लर्क पवन कुमार के खिलाफ DPO ने तीन चार्जशीट जारी की थीं। इन चार्जशीट में क्या आरोप थे, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इन चार्जशीट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी थी।

इसी बीच पावर विभाग के धर्मवीर और कैरेज एंड वैगन विभाग के विजय कुमार ने पवन कुमार से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि वे पर्सनल विभाग के एक सीनियर अधिकारी को 60,000 रुपये देकर मामले को अनुकूल ढंग से निपटा सकते हैं। जब पवन ने पैसे देने से मना किया तो उस पर जुर्माना लगा दिया गया।

बाद में दोनों आरोपियों ने फिर संपर्क किया और कहा कि अपील में जुर्माना कम करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी 60,000 रुपये चाहिए। तंग आकर पवन कुमार ने CBI को शिकायत दी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई।

आम रेलवे कर्मचारियों पर क्या असर

इस मामले से यह साफ होता है कि रेलवे जैसे बड़े विभाग में भी भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। जहां ताकतवर अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर छोटे कर्मचारियों को परेशान करते हैं और रिश्वत वसूलते हैं।

देखा जाए तो ऐसे मामलों से आम कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। वे न्याय के लिए लड़ने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम में ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें ही सजा मिलेगी। लेकिन पवन कुमार का साहस सराहनीय है कि उसने हार नहीं मानी और CBI तक पहुंचा।

राहत की बात यह है कि CBI ने तुरंत कार्रवाई की और दोषियों को पकड़ लिया। इससे दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों को भी संदेश जाएगा कि अब सिस्टम पहले जैसा नहीं रहा।

मुख्य बातें (Key Points)

• CBI ने चंडीगढ़ डिवीजनल रेलवे ऑफिस के दो कर्मचारियों को 60,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया

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• गिरफ्तार आरोपी: धर्मवीर (सीनियर सेक्शन इंजीनियर, पावर विभाग) और विजय कुमार (टेक्नीशियन-1, कैरेज एंड वैगन विभाग)

• शिकायतकर्ता: DRM ऑफिस के सीनियर क्लर्क पवन कुमार, जिनके खिलाफ तीन चार्जशीट जारी की गई थीं

• आरोप: चार्जशीट मामले के अनुकूल निपटारे के बदले पर्सनल विभाग के सीनियर अधिकारी के नाम पर रिश्वत की मांग; रिश्वत न देने पर जुर्माना लगाया गया

• कानूनी कार्रवाई: BNS 2023 की धारा 61(12) और PC Act 1988 की धारा 7 और 7A के तहत FIR दर्ज; CBI पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में मामला

• रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: CBI ने Punjab Railway में किन अधिकारियों को गिरफ्तार किया?

उत्तर: CBI ने चंडीगढ़ डिवीजनल रेलवे ऑफिस के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है – पावर विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर धर्मवीर और कैरेज एंड वैगन विभाग के टेक्नीशियन-1 विजय कुमार को 60,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में।

प्रश्न 2: रिश्वत किस मामले में मांगी गई थी?

उत्तर: आरोपी अधिकारियों ने DRM ऑफिस के सीनियर क्लर्क पवन कुमार के खिलाफ जारी तीन चार्जशीट के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई को अनुकूल ढंग से निपटाने के बदले पर्सनल विभाग के एक सीनियर रेलवे अधिकारी के नाम पर 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

प्रश्न 3: CBI ने किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है?

उत्तर: CBI ने चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(12) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) 1988 की धारा 7 और 7A के तहत FIR दर्ज की है।

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पत्रकारिता में एक दशक से अधिक का ठोस अनुभव रखने वाले अजय कुमार 'शोर से ज़्यादा सार' की पत्रकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। वर्तमान में वे The News Air में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे समाचारों की रणनीति, लेखन, तथ्य-सत्यापन (Fact-Checking) और सटीक प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं।पत्रकारिता का सफर और अनुभव - अजय कुमार का करियर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क के कुशल प्रबंधन तक विस्तृत है। The News Air में पिछले 3 वर्षों से नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने 'दैनिक जागरण' और 'सिटी न्यूज़' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके काम करने के तरीके को बेहद व्यावहारिक और तथ्य-आधारित बनाया है।विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र (Expertise & Beats) - वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा, स्पष्ट तथ्यों और निष्पक्ष तरीके से पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं। उनकी पत्रकारिता की मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है:राजनीतिक कवरेज: लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की ग्राउंड और डेस्क रिपोर्टिंग।कानूनी और संसदीय खबरें: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों की नियमित और रियल-टाइम कवरेज।खोजी पत्रकारिता: ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए अंदरूनी खबरों की पड़ताल।विश्वसनीयता और डिजिटल योगदान (Trust & Authority) - सटीक और प्रामाणिक ख़बरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पत्रकार बनाती है। डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और फेक न्यूज़ से लड़ने की दिशा में, अजय कुमार गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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