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The News Air - Breaking News - Punjab Private School Fee पर बड़ा फैसला, 5% की लिमिट!

Punjab Private School Fee पर बड़ा फैसला, 5% की लिमिट!

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का किया ऐलान, अब साल में सिर्फ पांच फीसदी बढ़ा सकेंगे शुल्क, एक्स्ट्रा फीस वापसी अनिवार्य

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
बुधवार, 3 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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CM Bhagwant Mann Punjab
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Punjab Private School Fee Regulation: पंजाब सरकार ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। बुधवार को चंडीगढ़ में CM House पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूल अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।

साथ ही, पेरेंट्स को किसी विशेष दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकेगा। देखा जाए तो यह फैसला उन करोड़ों अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो हर साल बढ़ती फीस से परेशान थे।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Farmer Loan Waiver Scheme आई, डिफॉल्टर किसानों को मिलेगी नई जिंदगी

अब साल में सिर्फ 5% बढ़ा सकेंगे फीस

सीएम मान ने बताया कि इसके लिए सरकार कानून लेकर आ रही है, जिसके तहत अब प्राइवेट स्कूल साल में ज्यादा से ज्यादा 5 फीसदी फीस ही बढ़ा पाएंगे। इतना ही नहीं, जिन स्कूलों ने पिछले 3 सालों में 15 फीसदी से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त फीस पेरेंट्स को वापस भी करनी पड़ेगी।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह नियम सभी तरह की फीस पर लागू होगा। यानी ट्यूशन फीस हो, एडमिशन फीस या फिर कोई अन्य शुल्क, सभी पर यह कैप लागू रहेगी।

कैप्टन सरकार के कानून को करेंगे रद्द

सीएम मान ने स्पष्ट किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की ओर से लाए गए कानून को कैंसिल किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि फीस न भर पाने की वजह से अमृतसर में 11वीं की छात्रा के आत्महत्या के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।

इस दुखद घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सवाल उठे। अगर गौर करें तो यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Congress Leadership: कोई बदलाव नहीं, वड़िंग को राहत

सभी स्कूलों पर लागू होगा कानून

सीएम मान ने कहा कि फीस बढ़ोतरी संबंधी जो भी शिकायतें अब तक DEO कार्यालय में आई हैं, उनकी जांच की जाएगी। साथ ही, यदि कोई खामी पाई जाती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्कूल किसी एक विशेष दुकान से बच्चों के लिए किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर पाएंगे। उन्हें इससे संबंधित सारी जानकारी पहले साझा करनी होगी।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab KCC Reforms: भगवंत मान का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी खेती की असली लागत

नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल भी शामिल

सीएम ने जोर देते हुए कहा कि हम जो कानून लेकर आ रहे हैं, वह पंजाब में सारे स्कूलों पर लागू होगा। इसमें नेशनल व इंटरनेशनल स्कूल भी शामिल हैं। एक-दो दिनों में इस संबंधी ऑर्डिनेंस आ जाएगा। उसके बाद मानसून सेशन में इस बारे में कानून लाया जाएगा।

समझने वाली बात यह है कि कोई भी स्कूल, चाहे वह कितना भी बड़ा या महंगा क्यों न हो, इस नियम से बच नहीं पाएगा। यह सभी पर समान रूप से लागू होगा।

हर साल स्कूलों का ऑडिट होगा

सीएम ने बताया कि स्कूल अब किसी भी तरीके से बच नहीं पाएंगे। इसके लिए हर साल स्कूलों का ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एक विस्तृत कानून लेकर आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। उनकी राय के आधार पर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी।

प्रावधानपुराना नियमनया नियम
वार्षिक फीस बढ़ोतरीकोई सीमा नहीं (2019 से)अधिकतम 5%
पिछली अतिरिक्त फीसकोई प्रावधान नहीं3 साल की अतिरिक्त फीस वापसी
किताब-ड्रेसस्कूल द्वारा निर्धारित दुकानअभिभावकों को विकल्प की स्वतंत्रता
ऑडिटकोई नियमित व्यवस्था नहींहर साल अनिवार्य
लागू स्कूल–सभी (नेशनल/इंटरनेशनल सहित)
2026 में संशोधन होगा एक्ट में

उन्होंने बताया कि Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institutions Act, 2026 के अध्यादेश में संशोधन किया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि स्कूलों को मनमर्जी की छूट 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सरकार ने दी थी।

पहले सिर्फ 8 प्रतिशत तक फीस बढ़ाने की परमिशन थी। इसके बाद इसे खत्म कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद एक स्कूल के मालिक हैं। ऐसे में उन्होंने तय किया था कि स्कूल जितनी मर्जी फीस बढ़ा सकते हैं। हम इस कानून को रद्द कर 5 प्रतिशत कर रहे हैं।

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अमृतसर की घटना का जिक्र

सीएम ने भावुक होते हुए कहा कि अमृतसर की घटना दुखदायी है। वह टैलेंटेड बच्ची थी। इस तरह हम स्कूलों को मनमर्जी नहीं करने देंगे। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि स्कूल की तरफ से मनमानी फीस भरने के लिए उस पर दबाव बनाया गया।

उसे इस तरह के टॉर्चर गुजरना पड़ा। अफसोस है कि बच्ची स्कूल माफिया की भेंट चढ़ गई। यह घटना पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाती है।

नो ड्यूज के नाम पर उत्पीड़न

सीएम ने आगे कहा कि पिछले 24 घंटे में मुझे कई पेरेंट्स व बच्चों के फोन आए हैं। पता चला नो ड्यूज के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है। कहा जाता है कि जब तक बकाया नहीं चुकाएंगे, रोल नंबर नहीं देंगे।

कई बार डिग्री न देने की धमकी दी जाती है। जिस तरह अमृतसर में बच्ची से हुआ है। क्लास के कोने में खड़ा कर बच्ची को जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता है। स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पेरेंट्स और बच्चों को राहत

देखा जाए तो यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो हर साल बढ़ती स्कूल फीस से परेशान थे। कई बार मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज तक लेना पड़ता था।

अब कम से कम उन्हें यह भरोसा मिल गया है कि फीस अचानक से दोगुनी या तिगुनी नहीं हो जाएगी। हर साल केवल 5% की बढ़ोतरी से वे अपनी योजना बना सकेंगे।

स्कूल माफिया पर प्रहार

इस कानून के जरिए सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो स्कूल केवल मुनाफे के लिए चल रहे हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर अब लगाम लगेगी।

हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ स्कूलों ने पिछले तीन सालों में 50% से भी अधिक फीस बढ़ा दी थी। अब उन्हें वह अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी।

मुख्य बातें (Key Points)
  • पंजाब में प्राइवेट स्कूल साल में अधिकतम 5% फीस बढ़ा सकेंगे
  • पिछले 3 सालों में 15% से अधिक बढ़ाई गई फीस वापस करनी होगी
  • नेशनल और इंटरनेशनल स्कूलों पर भी लागू होगा कानून
  • हर साल स्कूलों का ऑडिट अनिवार्य
  • किताब-ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों को विकल्प की स्वतंत्रता
  • नो ड्यूज के नाम पर उत्पीड़न पर रोक
  • 1-2 दिन में ऑर्डिनेंस, मानसून सत्र में कानून

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर कितने प्रतिशत की कैप लगाई गई है?

उत्तर: पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की वार्षिक फीस बढ़ोतरी पर अधिकतम 5% की कैप लगाई है। यह सभी तरह की फीस पर लागू होगी।

प्रश्न 2: क्या स्कूलों को पिछले 3 साल की अतिरिक्त फीस वापस करनी होगी?

उत्तर: हां, जिन स्कूलों ने पिछले 3 सालों में 15% से अधिक फीस बढ़ाई है, उन्हें अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस करनी होगी।

प्रश्न 3: यह नियम कब से लागू होगा?

उत्तर: सरकार 1-2 दिन में इस संबंध में ऑर्डिनेंस जारी करेगी। इसके बाद मानसून सत्र में विधानसभा में पूर्ण कानून पारित किया जाएगा।

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अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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