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The News Air - NEWS-TICKER - Punjab Jails Bill 2026: जेलों में AI निगरानी, बड़ा सुधार

Punjab Jails Bill 2026: जेलों में AI निगरानी, बड़ा सुधार

पुराने प्रिजन एक्ट 1894 की जगह नया कानून, जेलें अब सजा नहीं बल्कि सुधार और सम्मान के केंद्र

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 2 मई 2026
in NEWS-TICKER, पंजाब
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Punjab Jails Bill 2026
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Punjab Jails Bill 2026 यानी पंजाब जेलें और सुधार सेवाएं विधेयक, 2026 जेल प्रणाली में बड़े सुधार लाने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा तैयार किया गया है। यह राज्य की मौजूदा जेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक, तकनीकी और मानवीय दिशा प्रदान करेगा।

यह विधेयक पुराने प्रिजन एक्ट, 1894 की जगह लेगा, जो मुख्य रूप से हिरासत और अनुशासन तक सीमित था और आधुनिक चुनौतियों से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं था।

जेलें बनेंगी सुधार केंद्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के जेल, एनआरआई मामलों और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि नया विधेयक जेलों को केवल कारागारों से बदलकर सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के केंद्रों में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।

इसमें बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

AI और डिजिटल क्रांति

तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, “विधेयक में जेलों में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया गया है।”

जिसमें ई-प्रिजन सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, बायोमेट्रिक पहचान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, AI आधारित CCTV निगरानी, RFID ट्रैकिंग और एंटी-ड्रोन सिस्टम शामिल हैं, जो जेल प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को काफी बढ़ाएंगे।

देखा जाए तो यह तकनीकी बदलाव जेलों को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल बनाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम से कैदियों की सही पहचान हो सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी के लिए बार-बार ले जाने की जरूरत नहीं होगी।

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हाई-सिक्योरिटी जोन और इंटेलिजेंस विंग

सुरक्षा में सुधार के बारे में बताते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “उच्च जोखिम वाले कैदियों के लिए हाई-सिक्योरिटी जोन बनाए जाएंगे, ताकि अन्य कैदियों पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।”

इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिसर्च, एनालिसिस और इंटेलिजेंस (R.A.I.) विंग स्थापित किया जाएगा। यह विंग जेल के भीतर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगा और किसी भी साजिश को पहले ही पकड़ लेगा।

वैज्ञानिक वर्गीकरण और विशेष देखभाल

उन्होंने आगे कहा, “विधेयक में उम्र, लिंग, आपराधिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और व्यवहार के आधार पर बंदियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने की व्यवस्था है।”

इसके साथ ही महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, बुजुर्ग और बीमार कैदियों के लिए अलग आवास, महिला स्टाफ की तैनाती और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

अगर गौर करें तो यह मानवीय दृष्टिकोण पंजाब की जेल प्रणाली को देश में अनूठा बनाएगा। महिला कैदियों के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा होगी। ट्रांसजेंडर कैदियों की गरिमा का ख्याल रखा जाएगा।

स्वास्थ्य और कौशल विकास पर जोर

स्वास्थ्य और कौशल विकास पर जोर देते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “हर जेल में चिकित्सा सुविधाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच, TB, HIV और नशे से संबंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग, डी-एडिक्शन केंद्र और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।”

शिक्षा और कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत कैदियों को शिक्षा, पुस्तकालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी, ताकि वे समाज में पुनर्वापसी के लिए तैयार हो सकें।

दिलचस्प बात यह है कि जेल उद्योग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और कौशल के आधार पर मजदूरी दी जाएगी। यानी कैदी जेल में रहते हुए भी कमा सकेंगे और कौशल सीख सकेंगे।

जेल के भीतर अपराधों पर सख्ती

उन्होंने कहा, “जेलों के भीतर अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। भागने की कोशिश, अधिकारियों को धमकाना या प्रतिबंधित सामान की तस्करी को गंभीर अपराध माना जाएगा।”

विधेयक में खुली और अर्ध-खुली जेलों की स्थापना का प्रस्ताव है, ताकि योग्य बंदियों को धीरे-धीरे समाज में पुनः शामिल किया जा सके। इसके साथ ही रिहाई के बाद पुनर्वास और आफ्टरकेयर सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है।

समाज में पुनर्वापसी पर फोकस

समझने वाली बात यह है कि यह विधेयक केवल सजा देने पर नहीं, बल्कि व्यक्ति को सुधारकर समाज का उपयोगी नागरिक बनाने पर केंद्रित है। खुली जेलें उन कैदियों के लिए होंगी जिन्होंने अच्छा व्यवहार दिखाया हो।

विधेयक के बारे में बताते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “Punjab Jails Bill 2026 एक व्यापक सुधारात्मक कदम है, जो सुरक्षा, तकनीक और मानवाधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जेलों को आधुनिक सुधार गृहों में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है।”

मुख्य बातें (Key Points)
  • पुराने प्रिजन एक्ट 1894 की जगह आधुनिक Punjab Jails Bill 2026
  • AI निगरानी, बायोमेट्रिक, डिजिटल रिकॉर्ड, एंटी-ड्रोन सिस्टम
  • महिला, ट्रांसजेंडर, बुजुर्ग कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था
  • शिक्षा, कौशल विकास और रिहाई के बाद पुनर्वास पर जोर

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: Punjab Jails Bill 2026 में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

सबसे बड़ा बदलाव जेलों को सजा के स्थान से सुधार केंद्र बनाना है। AI तकनीक, कौशल विकास और मानवाधिकारों पर फोकस है।

प्रश्न 2: क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट पेशी होगी?

हां, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी, जिससे कैदियों को बार-बार कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं होगी।

प्रश्न 3: खुली जेल किसके लिए होंगी?

जिन कैदियों ने अच्छा व्यवहार दिखाया हो और जो समाज में वापसी के लिए तैयार हों, उनके लिए खुली जेलें होंगी।

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