The News Air- ड्रग्स केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत बरक़रार रखी है। मजीठिया की अंतरिम ज़मानत को अब 24 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर वह 2 बार पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के आगे पेश हो चुके हैं।
10 को दी थी अंतरिम ज़मानत
बिक्रम मजीठिया को 10 जनवरी को अंतरिम ज़मानत मिली थी। जिसमें हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। इनमें उनके विदेश न जाने, केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क न करने, अपना मोबाइल नंबर जांच टीम को देकर 24 घंटे खुला रखने और व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें 2 दिन बाद ही जांच टीम के आगे पेश होने को कहा था। मजीठिया 3 बार वहाँ पेश हो चुके हैं।
मजीठिया पर तस्करों की सेटिंग और फ़ंड लेने का आरोप
ड्रग्स केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते रहे। यहां तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था। मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फ़ंड लेते रहे। इसके अलावा दबाव डालकर नशा दिलवाते रहे। नशा तस्करों के बीच समझौते करवाने का भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। हालांकि अकाली दल इसे राजनीतिक बदला लेने की बता रहे हैं।