The News Air-(चंडीगढ़) फरीदकोट में हुई बेअदबी की जांच कर रही पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि डेरा सच्चा सौदा के वाइस चेयरमैन डॉ. नैन से डेरे में जाकर ही पूछताछ करनी होगी।
उन्हें सम्मन भेजकर नहीं बुलाया जाएगा। यह फ़ैसला डॉ. नैन की याचिका पर आया है। जिसे उन्होंने SIT को पूछताछ से पहले नोटिस देने के लिए दायर किया था। डॉ. नैन के वकीलों ने कहा कि उनकी उम्र 71 साल है। इसलिए वह एसआईटी के सम्मन पर वहाँ पेश नहीं हो सकते।
डेरे में गई थी एसआईटी लेकिन नोटिस नहीं दिया
इससे पहले पंजाब पुलिस की SIT ने डेरे की चेयरपर्सन विपासना इंसां के साथ वाइस चैयरमेन डॉ. पीआर नैन को 3 बार सम्मन भेजा। हालांकि विपासना का मेडिकल आ गया लेकिन डॉ. नैन का कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद एसआईटी पूछताछ के लिए सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पहुंच गई। हालांकि विपासना और डॉ. नैन वहाँ नहीं मिले। इसके बाद डॉ. नैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि पूछताछ से पहले SIT उन्हें 7 दिन का नोटिस दे।
राम रहीम ने प्रबंधकों पर डाली थी ज़िम्मेदारी
फरीदकोट के गांव बुर्ज़ जवाहर सिंह वाला में हुए बेअदबी मामले में कुछ दिन पहले SIT ने रोहतक की सुनारिया जेल जाकर बाबा राम रहीम से पूछताछ की थी। राम रहीम से 114 सवाल पूछे गए थे। इनमें डेरे की कमाई, प्रॉपर्टी, नोटबंदी के दौरान पुरानी करेंसी बदलवाने समेत पूरे कामकाज के बारे में राम रहीम ने ज़िम्मेदारी मैनेजमेंट कमेटी पर डाली थी। राम रहीम ने कहा था कि वह सिर्फ़ सत्संग करने तक सीमित है। बाक़ी डेरे की देखरेख से लेकर हर तरह का हिसाब मैनेजमेंट कमेटी देखती है। इसके बाद SIT ने पूछताछ के लिए डेरा प्रबंधकों को बुलाया था।