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Trump के बड़े फैसले पर कोर्ट का झटका: Birthright Citizenship रोकने वाले आदेश पर अस्थायी रोक!

14वें संशोधन को चुनौती, Federal Court ने दिया Trump के आदेश पर स्टे, अगली सुनवाई 5 फरवरी को

The News Air by The News Air
शुक्रवार, 24 जनवरी 2025
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Donald Trump News, Birthright Citizenship, 14th Amendment, US Constitution, Immigration Policy, Federal Court Stay, Trump Executive Order, American Citizenship Debate, Pew Research Report, Birth Tourism, Laken Riley Act.
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Birthright Citizenship News : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा जारी किए गए जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) को खत्म करने वाले आदेश पर फेडरल कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। यह आदेश 14वें संशोधन (14th Amendment) के तहत दिए गए नागरिकता अधिकारों को चुनौती देता है। मामले की सुनवाई करते हुए जज जॉन कफनौर (John Kafnour) ने ट्रंप के आदेश को “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” बताया।

ट्रंप का आदेश और विवाद:

20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया जिसका नाम “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship” रखा गया। इसके तहत तीन विशेष परिस्थितियों में जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था:

  1. जब बच्चे की मां अमेरिका में अवैध रूप से रह रही हो।
  2. अगर मां वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो।
  3. अगर पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी न हो।
कोर्ट का फैसला और आलोचना:

वॉशिंगटन (Washington), एरिजोना (Arizona), इलिनोइस (Illinois), और ओरेगन (Oregon) राज्यों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान के 14वें संशोधन को ट्रंप के इस आदेश से बदला नहीं जा सकता। जज कफनौर ने कहा, “राष्ट्रपति शक्तिशाली हैं, लेकिन वे संविधान को कलम के एक झटके से बदलने का अधिकार नहीं रखते।”

14वें संशोधन का इतिहास:

1868 में लागू किया गया 14वां संशोधन अमेरिका के गृहयुद्ध के बाद बनाया गया था। इसका उद्देश्य गुलामी के शिकार अश्वेत अमेरिकियों को नागरिकता देना था। यह संशोधन स्पष्ट रूप से कहता है कि “अमेरिका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिक होगा, चाहे उसके माता-पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो।”

विरोध और समर्थन:

22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के इस आदेश का विरोध किया। न्यू जर्सी (New Jersey) के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन (Matthew Platkin) ने कहा, “राष्ट्रपति शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन वे राजा नहीं हैं।”

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वहीं, ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि यह आदेश बर्थ टूरिज्म (Birth Tourism) और अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए जरूरी है।

भारतीय प्रवासियों पर असर:

प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 16 लाख भारतीय बच्चे अमेरिका में जन्म के कारण नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। अगर ट्रंप का आदेश लागू होता है, तो यह भारतीय प्रवासियों (Indian Immigrants) पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

अवैध प्रवासियों पर सख्ती:

इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने एक नया कानून, “Laken Riley Act,” पेश किया है, जिसमें अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है।

भविष्य का फैसला:

इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। कोर्ट यह तय करेगी कि ट्रंप के आदेश को स्थायी रूप से रद्द किया जाए या इसे लागू होने दिया जाए।

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