Election Commission SIR Honorarium को लेकर बड़ी खबर आई है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभ्यास में लगे सभी बूथ लेवल अफसरों (BLO) और बूथ लेवल सुपरवाइजरों को एक बार का 6 हजार रुपये का मानभत्ता देने का हुक्म दिया है। मंगलवार रात को जारी किया गया यह हुक्म पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत उन सभी राज्यों पर लागू होता है जहां यह अभ्यास चल रहा है।
राहत की बात यह है कि यह रकम उनके सालाना मानभत्ते से अलग होगी।
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‘क्यों लिया गया यह फैसला?’
देखा जाए तो चुनाव आयोग ने इस कदम के पीछे साफ वजह बताई है: काम की भारी मात्रा। SIR अभ्यास में BLOs को घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करनी पड़ती है। नए मतदाता जोड़ने, हटाने और सुधार का काम बेहद पेचीदा होता है।
समझने वाली बात यह है कि आयोग ने माना कि इस अतिरिक्त बोझ का मुआवजा मिलना चाहिए। इसीलिए यह एकमुश्त मानभत्ता तय किया गया।
‘किन-किन राज्यों को होगा फायदा?’
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि SIR अभ्यास कई राज्यों में एक साथ चलाया जा रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं।
इन सभी इलाकों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इसका फायदा उठाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि लाखों BLOs की जेब में जल्द ही 6 हजार रुपये पहुंचने वाले हैं।
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‘आम आदमी पर क्या असर?’
अगर गौर करें तो इस फैसले का सीधा फायदा तो सिर्फ BLOs को है। लेकिन आम आदमी के लिए भी यह अच्छी खबर है। जब कर्मचारियों को अच्छा मानभत्ता मिलेगा, तो वे मतदाता सूची का काम बेहतर तरीके से करेंगे। इससे मतदाता सूची ज्यादा सटीक बनेगी। यह दर्शाता है कि आयोग चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।
‘जानें पूरा मामला’
Special Intensive Revision यानी SIR वह प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है। बिहार में इस प्रक्रिया के बाद विवाद भी हुए थे। ऐसे में जब कई राज्यों में एक साथ यह अभ्यास चल रहा है, आयोग ने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है।
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मुख्य बातें (Key Points)
- चुनाव आयोग ने SIR में लगे BLO और सुपरवाइजरों को 6 हजार मानभत्ता देने का ऐलान किया।
- यह रकम सालाना मानभत्ते से अलग होगी।
- पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत 16 से ज्यादा राज्यों को फायदा।
- काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए लिया गया फैसला।













