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The News Air - Breaking News - Old Pension Scheme Andhra Pradesh: OPS में जाने का मौका, सरकार ने दिया आदेश

Old Pension Scheme Andhra Pradesh: OPS में जाने का मौका, सरकार ने दिया आदेश

1 सितंबर 2004 से पहले भर्ती नोटिफिकेशन वालों को एक बार का विकल्प; 3 महीने में करना होगा फैसला

Ajay Kumar by Ajay Kumar
गुरूवार, 16 जुलाई 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें
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Old Pension Scheme Andhra Pradesh
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Old Pension Scheme Andhra Pradesh 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश सरकार ने Old Pension Scheme (OPS) में शामिल होने का एक बार का विकल्प देने का आदेश जारी कर दिया है। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए है जो Contributory Pension Scheme (CPS) के तहत आते हैं लेकिन जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था।

🔍 यह भी पढ़ें- India’s First Private Gold Mine शुरू: क्या बदलेगी देश की Gold Economy?

किसे मिलेगा OPS में जाने का मौका?

समझने वाली बात है कि यह विकल्प सबको नहीं मिलेगा। सिर्फ वे कर्मचारी OPS चुन सकते हैं जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन या विज्ञापन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था, लेकिन जिन्होंने 1 सितंबर 2004 को या उसके बाद सरकारी नौकरी जॉइन की। ये कर्मचारी अभी CPS के तहत आते हैं।

ऐसे कर्मचारियों को भर्ती नोटिफिकेशन, नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग ऑर्डर का सबूत देना होगा और 3 महीने के अंदर तय फॉर्मेट में अपना विकल्प देना होगा।

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एक बार फैसला, फिर बदलाव नहीं

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार विकल्प चुनने के बाद वह फाइनल और बदला न जा सकने वाला होगा। जो कर्मचारी विकल्प नहीं चुनेंगे, वे CPS के तहत ही बने रहेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देशभर में OPS बहाली की मांग जोरों पर है। कई राज्य पहले ही OPS बहाल कर चुके हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश ने एक सीमित वर्ग के लिए यह विकल्प खोला है। इससे साफ होता है कि सरकार उन कर्मचारियों को न्याय दे रही है जिनकी भर्ती प्रक्रिया CPS लागू होने से पहले शुरू हुई थी लेकिन जॉइनिंग बाद में हुई।

💡 यह भी पढ़ें- DA Hike January 2026: 5% बढ़ोतरी से 63% होगा महंगाई भत्ता, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

मुख्य बातें (Key Points)
  • आंध्र प्रदेश सरकार ने CPS के तहत आने वाले उन कर्मचारियों को OPS में शामिल होने का एक बार का विकल्प दिया जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था।
  • 3 महीने के अंदर तय फॉर्मेट में विकल्प देना होगा; एक बार का फैसला फाइनल होगा, बदला नहीं जा सकेगा।
  • भर्ती नोटिफिकेशन, नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग ऑर्डर का सबूत देना अनिवार्य; विकल्प न चुनने वाले CPS में ही रहेंगे।
  • यह आदेश देशभर में OPS बहाली की बढ़ती मांग के बीच आया है और सीमित वर्ग के कर्मचारियों को न्याय देने की दिशा में एक कदम है।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सवाल: आंध्र प्रदेश में OPS का विकल्प किसे मिलेगा?

जवाब: सिर्फ उन कर्मचारियों को जिनकी भर्ती का नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुआ था लेकिन जिन्होंने 1 सितंबर 2004 को या उसके बाद नौकरी जॉइन की और अभी CPS में हैं।

सवाल: OPS का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख क्या है?

जवाब: आदेश जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर तय फॉर्मेट में विकल्प देना होगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद बदलाव नहीं हो सकता।

सवाल: OPS का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख क्या है?

जवाब: आदेश जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर तय फॉर्मेट में विकल्प देना होगा। एक बार विकल्प चुनने के बाद बदलाव नहीं हो सकता।

सवाल: OPS और CPS में क्या अंतर है?

जवाब: OPS में सरकार गारंटीड पेंशन देती है (आखिरी बेसिक सैलरी का 50%), जबकि CPS/NPS में पेंशन बाजार पर निर्भर होती है और कर्मचारी व सरकार दोनों योगदान करते हैं।

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पत्रकारिता में एक दशक से अधिक का ठोस अनुभव रखने वाले अजय कुमार 'शोर से ज़्यादा सार' की पत्रकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। वर्तमान में वे The News Air में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे समाचारों की रणनीति, लेखन, तथ्य-सत्यापन (Fact-Checking) और सटीक प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं।पत्रकारिता का सफर और अनुभव - अजय कुमार का करियर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क के कुशल प्रबंधन तक विस्तृत है। The News Air में पिछले 3 वर्षों से नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने 'दैनिक जागरण' और 'सिटी न्यूज़' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके काम करने के तरीके को बेहद व्यावहारिक और तथ्य-आधारित बनाया है।विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र (Expertise & Beats) - वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा, स्पष्ट तथ्यों और निष्पक्ष तरीके से पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं। उनकी पत्रकारिता की मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है:राजनीतिक कवरेज: लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की ग्राउंड और डेस्क रिपोर्टिंग।कानूनी और संसदीय खबरें: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों की नियमित और रियल-टाइम कवरेज।खोजी पत्रकारिता: ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए अंदरूनी खबरों की पड़ताल।विश्वसनीयता और डिजिटल योगदान (Trust & Authority) - सटीक और प्रामाणिक ख़बरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पत्रकार बनाती है। डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और फेक न्यूज़ से लड़ने की दिशा में, अजय कुमार गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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