मेटा (Meta) के स्वामित्व वाले इनस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp) पर आयरलैंड की डेटा प्राइवेसी कमिश्नर (DTC) ने 55 लाख यूरो (करीब 48 करोड़ रुपये) का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना यूरोपीय यूनियन के प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया गया है। बता दें कि आयरलैंड की DTC, मेटा के लिए यूरोपीय यूनियन में प्राइवेसी से जुड़े नियमों को देखने वाली मुख्य अथॉरिटी है। DPC ने वॉट्सऐप से यह भी कहा कि वह अपने सर्विस में सुधार के लिए पर्सनल डेटा के इस्तेमाल के तरीके का फिर से मूल्याकंन करें।
अथॉरिटी ने मेटा के बाकी प्लेटफॉर्मों- फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी इस महीने ऐसा ही एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि वह पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके जिस तरह एडवर्टाइजमेंट को टारगेट करती है, उसे उसके कानूनी आधार का फिर से आकलन करना चाहिए।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने वॉट्सऐप के एक प्रवक्ता के हवासे से बताया कि कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करने के बारे में सोच रही है और उसका यह मजबूती से मानना है कि वह जिस तरह अपनी सेवाओं को संचालित करती है, वह पूरी तरह तकनीकी और कानूनी रूप से नियमों के मुताबिक है।
दुनिया की अधिकतर बड़ी टेक कंपनियों का यूरोपीय मुख्यालय आयरलैंड में है, इसके चलते वहां की डेटा प्राइवेसी कमिश्नर (DTC) इन कंपनियों के प्राइवेसी से जुड़े नियमों के लिए मुख्य अथॉरिटी बन जाती है। DTC ने वॉट्सऐप को 6 महीने के अंदर अपनी सभी प्रक्रियाओं को नियमों के मुताबिक लाने का निर्देश दिया है।
इससे पहले DTC ने सितंबर 2021 में भी वॉट्सऐप पर प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन को लेकर 22.5 करोड़ यूरो का जुर्माना लगाया था। ये प्राइवेसी उल्लंघन मई 2018 में हुआ था। वॉट्सऐप ने इस मामले में भी कोर्ट में अपील किया हुआ है।