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The News Air - Breaking News - प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आज आखिरी दिन, कल से 20% जुर्माना और 18 फीसदी ब्याज

प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आज आखिरी दिन, कल से 20% जुर्माना और 18 फीसदी ब्याज

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 31 मार्च 2023
in Breaking News, पंजाब
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प्रॉपर्टी टैक्स
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लुधियाना (The News Air) पंजाब के जिला लुधियाना में आज बिना अतिरिक्त जुर्माने और ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने का आखिरी दिन है। 67,000 संपत्ति मालिकों ने अभी तक नगर निगम में अपना टैक्स जमा नहीं किया है। चालू वर्ष (2022-23) के लिए संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है, जिसके बाद MC द्वारा अतिरिक्त 20 प्रतिशत जुर्माना और विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा।

नगर निकाय के अधिकारियों ने कहा कि एमसी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, शहर में लगभग 2.3 लाख कर योग्य संपत्तियां हैं। इनमें से 67 हजार से अधिक संपत्ति मालिकों ने अब तक कर का भुगतान नहीं किया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें 31 मार्च के बाद कर के भुगतान पर 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

छुट्‌टी में भी सेंटर खोले

लोगों की सुविधा के लिए निगम द्वारा सप्ताह के दिनों के साथ-साथ सप्ताहांत और सरकारी छुट्टियों के दौरान काम के घंटों के दौरान सभी चार जोनल कार्यालयों में सुविधा केंद्रों को खुला रखने का फैसला किया था। नगर निगम सुपरिनटैंडैंट विवेक शर्मा ने कहा कि हमारे डेटाबेस में लगभग 1,20,000 संपत्ति करदाताओं के संपर्क हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पिछले साल कर जमा किया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया है, उन्हें संदेशों के माध्यम से कर जमा करवाने के लिए सूचित किया जा रहा है।

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सख्त कार्रवाई की जाएगी

निगम कमिश्नर शेना अग्रवाल ने कहा कि संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने 2013-14 से बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाली संपत्तियों को सील कर दिया था। वर्ष 2022-2023 के अनुमानित बजट के अनुसार 31 मार्च तक 115 करोड़ रुपए अर्जित करने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि लोग चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर के भुगतान पर 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कर के भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। यदि लोग 31 मार्च तक चालू वर्ष के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो 20 प्रतिशत तक जुर्माना और और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाता है।

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