शनिवार, 9 मई 2026
The News Air
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने वाला कानून खत्म, IPC में होंगे ये 13 बड़े बदलाव

पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने वाला कानून खत्म, IPC में होंगे ये 13 बड़े बदलाव

The News Air Team by The News Air Team
शुक्रवार, 11 अगस्त 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय
A A
0
पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने वाला कानून खत्म, IPC में होंगे ये 13 बड़े बदलाव
104
SHARES
691
VIEWS
ShareShareShareShareShare

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुराने कानूनों में सुधार के लिए लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे और भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की भावना लाएंगे। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि आज मैं जो तीन विधेयक पेश कर रहा हूं उनमें आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए सिद्धांत कानून शामिल हैं।

गृह मंत्री ने भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किया। ये तीन विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)-1860, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम-1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की जगह लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम इन कानूनों को हम खत्म करेंगे, जो अंग्रेज लाए थे।

भारतीय दंड संहिता में ये 13बदलाव किए गए हैं।

1.नए ब्रांड में रेप के मामलों में सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें न्यूनतम सज़ा जो पहले 7 साल थी, अब   10 साल हो गई है।

यह भी पढे़ं 👇

UFO

US ने खोले UFO के राज: Pentagon ने जारी किए 162 गुप्त दस्तावेज, Tic Tac से Apollo तक की पूरी कहानी

शनिवार, 9 मई 2026
Diljit Dosanjh

“कदे भी नहीं”: Diljit Dosanjh ने ठुकराई राजनीति की अपील, बोले- I am very happy in my field

शनिवार, 9 मई 2026
sanjeev Arora Minister AAP

संजीव अरोड़ा गिरफ्तार: AAP मंत्री पर ₹100 करोड़ GST फ्रॉड, केजरीवाल बोले- मोदी पार्टी तोड़ने में लगे

शनिवार, 9 मई 2026
CM Punjab Bhagwant Mann

“पंजाब मोदी के सामने नहीं झुकेगा”: CM भगवंत मान का BJP पर हमला, ED-CBI मिसयूज का आरोप

शनिवार, 9 मई 2026

2.नाबालिग से रेप के मामले में नया कानून बनाया गया है। इसलिए नाबालिग से रेप की सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई। यह आजीवन कारावास की सजा है। बलात्कार कानून में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो परिभाषित करता है कि गैर-प्रतिरोध का मतलब सहमति नहीं है। इसके अलावा गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा।

3. नए कानून के अंर्गत किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. बलात्कार पीड़ितों की पहचान की रक्षा के लिए एक नया कानून बनाया गया है।

5. अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 अब पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इसलिए पुरुषों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अब कोई कानून नहीं है। पाशविकता के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। नए कानून के तहत पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराध के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के तहत फैसला सुनाया कि “सहमति वाले वयस्कों” पर “अप्राकृतिक कृत्यों” के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

6. बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर एक नया अध्याय शामिल किया गया है। इसमें परित्याग, बच्चे के शरीर का निपटान और बाल तस्करी आदि शामिल हैं।

7. लापरवाही से मौत पर सज़ा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है।

8. संगठित अपराध के खिलाफ नये कानून का प्रावधान किया गया है। यदि इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सजा मृत्युदंड होगी।

9. आतंकवाद के खिलाफ नये कानून यानी मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

10. राजद्रोह के कानून को “भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए प्रतिकूल कार्य” के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके लिए न्यूनतम सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। बता दें कि नया कानून अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों के खिलाफ लाया गया है, इसने राजद्रोह कानून की जगह ले ली है।

11. नए कानून के तहत, भारत में सामुदायिक सेवा को सजा के एक नए रूप के रूप में पेश किया गया है।

12. आईपीसी में बदलाव के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर एक नया अध्याय शामिल किया गया है।

13. वैवाहिक बलात्कार एक ऐसा अपवाद है जो आज भी अछूता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार अभी भी अपराध नहीं है।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

देखें कैसे बच्चे ने मछली पकड़ने के लिए लगाया शानदार देसी जुगाड़

Next Post

बिना चीनी के भी एन्जॉय कर सकते हैं मिठास, यहां हैं चीनी के 6 स्वादिष्ट विकल्प

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

UFO

US ने खोले UFO के राज: Pentagon ने जारी किए 162 गुप्त दस्तावेज, Tic Tac से Apollo तक की पूरी कहानी

शनिवार, 9 मई 2026
Diljit Dosanjh

“कदे भी नहीं”: Diljit Dosanjh ने ठुकराई राजनीति की अपील, बोले- I am very happy in my field

शनिवार, 9 मई 2026
sanjeev Arora Minister AAP

संजीव अरोड़ा गिरफ्तार: AAP मंत्री पर ₹100 करोड़ GST फ्रॉड, केजरीवाल बोले- मोदी पार्टी तोड़ने में लगे

शनिवार, 9 मई 2026
CM Punjab Bhagwant Mann

“पंजाब मोदी के सामने नहीं झुकेगा”: CM भगवंत मान का BJP पर हमला, ED-CBI मिसयूज का आरोप

शनिवार, 9 मई 2026
Suvendu Adhikari unmarried

शुभेंदु अधिकारी ने शादी क्यों नहीं की? CM बनने के बाद फिर चर्चा, खुद बताया था कारण

शनिवार, 9 मई 2026
Bihar Pension Update

Bihar Pension Update: 37 लाख पेंशनधारकों को झटका, मार्च से पेंशन रुकी, जीवन प्रमाणीकरण जरूरी

शनिवार, 9 मई 2026
Next Post
बिना चीनी के भी एन्जॉय कर सकते हैं मिठास, यहां हैं चीनी के 6 स्वादिष्ट विकल्प

बिना चीनी के भी एन्जॉय कर सकते हैं मिठास, यहां हैं चीनी के 6 स्वादिष्ट विकल्प

Adani Ports

Adani Ports के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे सकती है डेलॉयट, एक ट्रांजैक्शन पर उठाए था सवाल

MG Motor की  Hector और Gloster SUV हुई महंगी, जानें नए प्राइस

MG Motor की  Hector और Gloster SUV हुई महंगी, जानें नए प्राइस

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।