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The News Air - Breaking News - सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामला बहाल करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामला बहाल करने का दिया आदेश

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 11 अक्टूबर 2023
in Breaking News, NEWS-TICKER, मनोरंजन, राष्ट्रीय
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रजनीकांत
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नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (The News Air) सुप्रीम कोर्ट ने सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ फिल्म ‘कोचादाइयां’ के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए दिए गए पैसे का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के मामले में दर्ज धोखाधड़ी के मामले को बहाल करने का निर्देश दिया है।

पीठ में शामिल जस्टिस ए.एस. बोप्पना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि लता रजनीकांत को या तो आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर करना चाहिए या मुकदमे की कार्यवाही का सामना करना चाहिए।

पीठ ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपमुक्त करने की मांग करने वाला आवेदन दायर किया जाता है, तो आईपीसी की धारा 196, 199 और 420 के तहत लिए गए संज्ञान को आंशिक रूप से रद्द करने वाला कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश आड़े नहीं आएगा।

उच्च न्यायालय ने अगस्त 2022 में कहा था कि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित आरोप को लापरवाही से शामिल किया गया है।

शिकायत इस आरोप पर आधारित है कि लता रजनीकांत ने चेन्नई स्थित एक विज्ञापन कंपनी के प्रबंध निदेशक को फिल्म की पोस्ट-प्रोडक्शन लागत के बहाने पैसे देने के लिए धोखाधड़ी से प्रेरित किया था।

हालांकि, उसने कथित तौर पर पैसे को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया, जिससे उसे गलत नुकसान हुआ।

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2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी विवाद में एफआईआर को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक और आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उच्च न्यायालय को मुकदमे को आगे बढ़ने देना चाहिए था।

“हम यह स्पष्ट करते हैं कि… शिकायत में दिए गए कथन मुकदमे की शुरुआत के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं,” यह कहते हुए कहा था कि विवाद में आपराधिक मुकदमे के माध्यम से निर्णय लिए जाने के लिए प्रथम दृष्टया सभी सामग्रियां मौजूद हैं।

मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में लता की भौतिक उपस्थिति तब तक समाप्त रहेगी, जब तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा इसकी आवश्यकता न हो।

शीर्ष अदालत ने कहा, “हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्वतंत्र हैं।”

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