दरअसल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सारण जहरीली शराब मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए और शराब कांड के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट।। इस मामले को लेकर एनजीओ आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
एनजीओ आर्यावर्त महासभा SC गई
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने याचिकाकर्ता एनजीओ आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन के वकील से कहा कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करने में सक्षम है. आप वहां याचिका दायर कर सकते हैं.बिहार में जहरीली शराब से 74 लोगों की मौत के बाद बीजेपी हमले पर है. बीजेपी का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है. शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब बिक रही है और जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं.
बीजेपी ने सारण कांड के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है और उनके इस्तीफे की मांग की है. भाजपा ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की.बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत को नरसंहार बताया और कहा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है. पीड़ित परिवार को सरकार मुआवजा दे। इधर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस पर दो टूक बयान दिया था और कहा था कि जो पीएगा वह मरेगा. सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी है, इसके बाद भी गलत चीज पीकर मरने वालों को क्या मुआवजा दिया जाएगा?
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