कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी। एस। शिवज्ञानम के नेतृत्व वाली वाली खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से NIA को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
दरअसल अधिकारी ने जनहित याचिका में हिंसा के दौरान बम विस्फोट होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध किया था। वहीं अदालत ने राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। केंद्र को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज NIA को देने के लिए कहा गया।
जानकारी दें कि, रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भड़की थी। हावड़ा में उपद्रवियों ने भयंकर उत्पात मचाया था। कई वाहनों को आग लगा दी गई थी। वहीं पत्थरबाजी की घटना के दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई थी। इधर हावड़ा के अलावा कई जिलों से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी।