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The News Air - Breaking News - Raghav Chadha BJP Merger: क्या दलबदल कानून से बच सकते हैं चड्ढा

Raghav Chadha BJP Merger: क्या दलबदल कानून से बच सकते हैं चड्ढा

राघव चड्ढा के BJP में विलय की घोषणा ने राजनीतिक तूफान के साथ संविधान की दसवीं अनुसूची पर कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं।

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 25 अप्रैल 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब, सियासत
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Raghav Chadha BJP Merger
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Anti-Defection Law : शुक्रवार दोपहर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक राजनीतिक बम फोड़ते हुए ऐलान किया कि वे और 6 अन्य AAP राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय कर रहे हैं। चड्ढा का दावा है कि राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई सदस्यों ने BJP के साथ विलय को मंजूरी दे दी है, इसलिए यह दलबदल नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या संविधान की दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) के तहत यह दलीन वाकई वैध है? यह सवाल अब पूरे देश की राजनीति और कानूनी हलकों में गूंज रहा है।

राजनीतिक भूचाल और कानूनी पहेली

राघव चड्ढा का यह कदम सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से भी बेहद जटिल है। देखा जाए तो, आम आदमी पार्टी के लिए यह झटका सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले साल चुनाव की तैयारी में जुटे पंजाब के लिए भी बड़ा खतरा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या विधायी दल के सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल की मंजूरी के बिना किसी दूसरे दल में विलय की घोषणा कर सकते हैं?

संविधान की दसवीं अनुसूची में साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है, तो वह अयोग्य करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश चंद्र रावत मामले में दलबदल को ‘संवैधानिक पाप’ तक कहा था। तो फिर एक सांसद जिसने एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है, वह दूसरी पार्टी में कैसे जा सकता है?

विलय का अपवाद: पैराग्राफ 4 की पेचीदगी

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 एक अपवाद देता है। अगर कोई सांसद का “मूल राजनीतिक दल” किसी दूसरे दल के साथ विलय करता है, और सांसद उस विलय के अनुसार काम करता है, तो वह अयोग्य नहीं होगा। यहां तक कि अगर वह विलय से असहमत भी है, तो वह अलग समूह के रूप में काम कर सकता है।

लेकिन विलय को वैध माने जाने के लिए दो शर्तें हैं। पहली, विलय “मूल राजनीतिक दल” से शुरू होना चाहिए, न कि विधायी दल से। दूसरी, विलय तभी प्रभावी होगा जब “विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य” इसे स्वीकार करें।

समझने वाली बात यह है कि दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति सिर्फ एक शर्त है, असली विलय तो मूल पार्टी को करना होता है। यानी AAP और BJP के बीच विलय होने के लिए, AAP की राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे विलय की घोषणा करनी चाहिए। फिर अगर सभी विधानसभाओं में AAP के दो-तिहाई विधायक इसे स्वीकार करें, तभी यह प्रभावी होगा।

सुप्रीम कोर्ट का सुभाष देसाई फैसला: मजबूत आधार

2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra मामले में बेहद अहम टिप्पणियां कीं। यह मामला शिवसेना में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच गुटबाजी से जुड़ा था।

अदालत ने साफ कहा कि विधायी दल अपने मूल राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। अगर विधायी दल को अपने मूल दल से अलग होने की इजाजत दी जाए, तो दसवीं अनुसूची का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“जब दलबदल विरोधी कानून राजनीतिक दल से दलबदल पर रोक लगाता है, तो यह स्वाभाविक है कि व्हिप नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास होनी चाहिए। अगर हम मानें कि विधायी दल व्हिप नियुक्त करता है, तो यह उस आलंकारिक नाल को काट देना होगा जो सदन के सदस्य को राजनीतिक दल से जोड़ती है।”

दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा कि “विधायी बहुमत” असली पार्टी निर्धारित करने का सही तरीका नहीं हो सकता।

गोवा का मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया उलटा फैसला

लेकिन यहां एक मोड़ आता है। 2019 में गोवा विधानसभा के 15 में से 10 कांग्रेस विधायकों ने घोषणा की कि वे BJP में विलय कर रहे हैं। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर ने उन्हें अयोग्य करने की मांग की। स्पीकर ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह वैध विलय है।

फरवरी 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) ने स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने माना कि विधायी दल के दो-तिहाई बहुमत से विलय वैध है। कोर्ट ने कहा कि पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (1) और (2) को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए।

हाईकोर्ट की दलील थी कि अगर हम कांग्रेस अध्यक्ष का तर्क मानें, तो भले ही दो राष्ट्रीय पार्टियां विलय के लिए सहमत हों, कुछ विधायक इसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर गौर करें, तो हाईकोर्ट यह भूल गई कि विलय का विरोध करने वाले विधायक अलग समूह के रूप में बैठ सकते हैं।

हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जरूरी नहीं समझा क्योंकि 2022 में गोवा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और मुद्दा academic हो गया।

दोहराया गया इतिहास: 2022 में फिर विलय

2022 के चुनाव के बाद बनी नई गोवा विधानसभा में सितंबर 2022 में फिर से यही हुआ। 11 में से 8 कांग्रेस विधायकों ने BJP में विलय की घोषणा कर दी। स्पीकर ने उन्हें अयोग्य नहीं किया। जनवरी 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने फिर से अपने पिछले फैसले का अनुसरण करते हुए स्पीकर के फैसले को सही ठहराया।

इस फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पेटीशन (SLP(c) 5256/25) सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है।

राघव चड्ढा का दांव: कानूनी जुआ या मजबूत रणनीति?

अब सवाल उठता है कि राघव चड्ढा और उनके साथियों का विलय वैध है या नहीं। दसवीं अनुसूची के पाठ और उद्देश्य, और सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई फैसले की टिप्पणियों के आधार पर तो यह विलय वैध नहीं लगता। क्योंकि AAP पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस विलय की घोषणा नहीं की है।

दूसरी ओर, बॉम्बे हाईकोर्ट का साफ फैसला है कि ऐसा विलय वैध है। चिंता का विषय यह है कि अगर हाईकोर्ट की व्याख्या को सही माना जाए, तो विधायी समूह अपने मूल दल से कट सकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई मामले में संविधान के खिलाफ बताया था।

अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में

हैरान करने वाली बात यह है कि राघव चड्ढा के मामले का भविष्य गोवा कांग्रेस MLAs के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटता है, तो चड्ढा और उनके साथियों को दलबदल का दोषी माना जा सकता है।

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राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब इस संवैधानिक उलझन को सुलझाने का मौका है। इस मामले में जो भी फैसला आएगा, वह भारतीय लोकतंत्र में दलबदल विरोधी कानून की व्याख्या को एक नई दिशा देगा।

पंजाब चुनाव पर असर: AAP के लिए बड़ा झटका

राजनीतिक तौर पर देखें तो यह AAP के लिए बेहद नुकसानदायक है। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और राघव चड्ढा पार्टी के सबसे लोकप्रिय और युवा चेहरों में से एक हैं। उनका BJP में जाना न सिर्फ पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर डालेगा।

वहीं BJP के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक जीत है। राज्यसभा में संख्या बढ़ने से उन्हें विधायी बहुमत में मजबूती मिलेगी। और राघव चड्ढा जैसे युवा नेता का साथ पंजाब में उनकी स्थिति को मजबूत कर सकता है।

मुख्य बातें (Key Points)

• राघव चड्ढा और 6 अन्य AAP राज्यसभा सांसदों ने BJP में विलय की घोषणा की है

• चड्ढा का दावा है कि राज्यसभा में AAP के दो-तिहाई सदस्यों ने विलय को मंजूरी दी है, इसलिए यह Anti-Defection Law के तहत दलबदल नहीं है

• सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई फैसले के अनुसार विधायी दल मूल राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से विलय नहीं कर सकता

• बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) ने 2022 और 2025 में फैसला दिया कि विधायी दल के दो-तिहाई बहुमत से विलय वैध है

• गोवा MLAs के मामले में SLP सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसका फैसला राघव चड्ढा के मामले पर असर डालेगा

• पंजाब चुनाव से पहले AAP के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका है


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: दसवीं अनुसूची (Anti-Defection Law) क्या है?

उत्तर: संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून है। इसके तहत अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हालांकि, अगर मूल पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय करती है और दो-तिहाई विधायक इसे स्वीकार करते हैं, तो यह दलबदल नहीं माना जाता।

प्रश्न 2: राघव चड्ढा का BJP में विलय वैध क्यों नहीं माना जा रहा?

उत्तर: क्योंकि AAP की राष्ट्रीय पार्टी ने BJP के साथ किसी विलय की घोषणा नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई फैसले के अनुसार, विलय मूल राजनीतिक दल से शुरू होना चाहिए, न कि विधायी दल से। सिर्फ विधायी दल के सदस्य अपने आप विलय की घोषणा नहीं कर सकते।

प्रश्न 3: गोवा कांग्रेस MLAs के मामले का राघव चड्ढा से क्या संबंध है?

उत्तर: गोवा में 2019 और 2022 में कांग्रेस के विधायकों ने बिना पार्टी की मंजूरी के BJP में विलय की घोषणा की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे वैध माना, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राघव चड्ढा के विलय की वैधता पर सीधा असर डालेगा।

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