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The News Air - Breaking News - Private School Fee Limit: पंजाब में अब सिर्फ 5% फीस बढ़ा सकेंगे स्कूल

Private School Fee Limit: पंजाब में अब सिर्फ 5% फीस बढ़ा सकेंगे स्कूल

पंजाब कैबिनेट आज विशेष आर्डिनेंस को मंजूरी देगी, निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगेगी सख्त रोक।

Ajay Kumar by Ajay Kumar
सोमवार, 22 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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Private School Fee Limit
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Punjab Private School Fee Limit को लेकर आज पंजाब सरकार एक बड़ा कानूनी कदम उठाने जा रही है। निजी (प्राइवेट) स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि को रोकने के लिए पंजाब कैबिनेट की आज होने वाली अहम मीटिंग में फीस बढ़ाने की हद तय करने वाले विशेष आर्डिनेंस पर मोहर लगेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीती 3 जून को ऐलान किया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल सालाना सिर्फ पाँच फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेगा। और बस यहीं से शुरू हुई इस सख्त कानून की कहानी। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूली गई वाधू (अतिरिक्त) फीस माता-पिता को तुरंत रिफंड करने के सख्त निर्देश भी दिए थे।

🔍 यह भी पढ़ें- Chandigarh Private School Books Uniform: खास दुकान पर मजबूर किया तो मान्यता रद्द, 24 घंटे में कार्रवाई

अमृतसर की दुखद घटना के बाद हरकत में आई सरकार

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फैसला यूँ ही नहीं आया। पिछले दिनों अमृतसर में 17 साल की एक होनहार विद्यार्थिनी ने स्कूल फीस के भारी दबाव और मानसिक परेशानी के कारण खुदकुशी कर ली थी। यह अति दुखद मामला पूरे राज्य को झकझोर गया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मंदभागी घटना पर गहरे दुख का इजहार करते हुए बताया था कि पूरे सूबे के माता-पिता से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि निजी स्कूल वाधू फीसों का बोझ मनमाने ढंग से डालकर बच्चों और परिवारों को परेशान कर रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने शिक्षा विभाग को इस लूट को रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून तैयार करने के हुक्म जारी कर दिए थे।

🔍 यह भी पढ़ें- AMCA Private Players: भारत ने 3 प्राइवेट कंपनियों को भेजा निमंत्रण, HAL को किनारे

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फीस एक्ट में होगी सोध; नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना

आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग के दौरान ‘Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institutions Act’ में जरूरी सोध (संशोधन) करने के लिए तैयार आर्डिनेंस को हरी झंडी दी जाएगी। इसके बाद, आने वाले विधानसभा सत्र में इस संशोधन बिल को बाकायदा पास करवाकर पक्के कानून के तौर पर लागू किया जाएगा।

देखा जाए तो सरकार सिर्फ कानून बनाकर रुकना नहीं चाहती। स्कूली फीसों पर तीखी नजर रखने के लिए एक विशेष रेगुलेटरी बॉडी (नियंत्रण संस्था) भी बनाई गई है, जिसके पास कोई भी पीड़ित अभिभावक सीधी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Private School Fee पर बड़ा फैसला, 5% की लिमिट!

एक नजर में: नए नियम क्या कहते हैं
बिंदुनया प्रावधान
सालाना फीस वृद्धि की हदअधिकतम 5%
पिछले 3 साल की वाधू फीसमाता-पिता को तुरंत रिफंड
शिकायत व्यवस्थाविशेष रेगुलेटरी बॉडी में सीधी शिकायत
नियम तोड़ने पर सजाभारी जुर्माना और मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान
आम आदमी पर असर

राहत की बात यह है कि इस कानून से लाखों परिवारों की जेब पर पड़ने वाला बोझ सीधे कम होगा। जिन माता-पिता को हर साल अचानक बढ़ी फीस से जूझना पड़ता था, उन्हें अब कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

मुख्य बातें (Key Points)
  • पंजाब कैबिनेट आज फीस सीमा तय करने वाले आर्डिनेंस को मंजूरी देगी।
  • कोई भी निजी स्कूल अब सालाना सिर्फ 5% फीस बढ़ा सकेगा।
  • पिछले 3 साल की अतिरिक्त फीस माता-पिता को लौटानी होगी।
  • नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना और मान्यता रद्द होने का खतरा।
जानें पूरा मामला

यह पूरा मामला अमृतसर की एक 17 वर्षीय छात्रा की दुखद खुदकुशी से जुड़ा है, जिसके पीछे फीस का भारी दबाव बताया गया। इसी घटना ने सरकार को सख्त कानून बनाने की ओर धकेला, और मुख्यमंत्री ने 3 जून को 5% सीमा का ऐलान किया था।

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सवाल 1: पंजाब में निजी स्कूल अब कितनी फीस बढ़ा सकते हैं?

पंजाब सरकार के फैसले के अनुसार कोई भी निजी स्कूल सालाना अधिकतम 5 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकता है।

सवाल 2: क्या पुरानी अतिरिक्त फीस वापस मिलेगी?

हाँ, सरकार ने स्कूलों को पिछले तीन साल में वसूली गई अतिरिक्त फीस माता-पिता को तुरंत रिफंड करने के निर्देश दिए हैं।

सवाल 3: फीस को लेकर शिकायत कहाँ करें?

इसके लिए एक विशेष रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, जहाँ कोई भी पीड़ित अभिभावक सीधी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

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पत्रकारिता में एक दशक से अधिक का ठोस अनुभव रखने वाले अजय कुमार 'शोर से ज़्यादा सार' की पत्रकारिता पर दृढ़ विश्वास करते हैं। वर्तमान में वे The News Air में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे समाचारों की रणनीति, लेखन, तथ्य-सत्यापन (Fact-Checking) और सटीक प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं।पत्रकारिता का सफर और अनुभव - अजय कुमार का करियर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज़ डेस्क के कुशल प्रबंधन तक विस्तृत है। The News Air में पिछले 3 वर्षों से नेतृत्व करने से पहले, उन्होंने 'दैनिक जागरण' और 'सिटी न्यूज़' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता में उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके काम करने के तरीके को बेहद व्यावहारिक और तथ्य-आधारित बनाया है।विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र (Expertise & Beats) - वे जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा, स्पष्ट तथ्यों और निष्पक्ष तरीके से पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं। उनकी पत्रकारिता की मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है:राजनीतिक कवरेज: लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की ग्राउंड और डेस्क रिपोर्टिंग।कानूनी और संसदीय खबरें: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों की नियमित और रियल-टाइम कवरेज।खोजी पत्रकारिता: ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए अंदरूनी खबरों की पड़ताल।विश्वसनीयता और डिजिटल योगदान (Trust & Authority) - सटीक और प्रामाणिक ख़बरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पत्रकार बनाती है। डिजिटल न्यूज़ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने और फेक न्यूज़ से लड़ने की दिशा में, अजय कुमार गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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