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The News Air - Breaking News - बड़ा सवाल! Punjab Assembly में DA पर सरकार की चुप्पी, Supreme Court जाएगी या देगी भत्ता?

बड़ा सवाल! Punjab Assembly में DA पर सरकार की चुप्पी, Supreme Court जाएगी या देगी भत्ता?

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पंद्रह दिनों में महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश के बावजूद पंजाब सरकार की चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, विधानसभा में विपक्ष ने सीधा सवाल किया लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
मंगलवार, 4 अगस्त 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, पंजाब
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bhagwant singh Mann Cm Punjab
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Punjab DA Issue Assembly Session: पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। Punjab-Haryana High Court द्वारा सरकारी कर्मचारियों के Dearness Allowance (DA) के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला आने के बावजूद AAP सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। देखा जाए तो बीते दिन हाई कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर मुलाजमों को बकाया महंगाई भत्ता देने का सख्त आदेश दिया था। लेकिन आज Punjab Vidhan Sabha में जब विरोधी धड़े ने सीधा सवाल किया कि क्या सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को मानेगी या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। समझने वाली बात यह है कि यह चुप्पी किसी बड़े कानूनी कदम का संकेत है या सरकार असमंजस में है? लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है।


हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 15 दिन में DA दो, नहीं तो 6% ब्याज

बीते दिन पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मुलाजमों के महंगाई भत्ते को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि 15 दिनों के अंदर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जितना भी महंगाई भत्ता बकाया है और जितने भी एरियर बकाया हैं, वह मुलाजमों को दिए जाएं।

अगर गौर करें तो कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 15 दिन में DA नहीं दिया गया तो 6% वार्षिक ब्याज के साथ अदायगी करनी होगी। इतना ही नहीं, जब तक DA नहीं दिया जाता, तब तक सरकार विज्ञापनों पर खर्च नहीं कर सकती। यह एक बेहद सख्त और कर्मचारी हितैषी फैसला था।

दिलचस्प बात यह है कि यह मामला पहले सिंगल बेंच में गया था, जिसने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। फिर सरकार डबल बेंच में गई, और वहां भी कोर्ट ने कर्मचारियों का साथ दिया। यानी दो बार सरकार को झटका लगा है।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Drug Bust: विदेशी हैंडलर के गुर्गे से 20 किलो हेरोइन बरामद, ड्रोन से आ रहा था पाकिस्तान से नशा

विधानसभा में विपक्ष का सीधा सवाल: SC जाओगे या DA दोगे?

आज पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विरोधी धड़े के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह मुद्दा गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि करीब चार साल का DA, जो लगभग 14,000 करोड़ रुपये से अधिक है, कर्मचारियों को देना है।

बाजवा ने सदन में कहा, “स्पीकर साहब, थोड़ा ध्यान मेरी ओर रखिए। कल हाई कोर्ट से एक ऐतिहासिक फैसला आया है। जहां ग्रेड वन ऑफिसर जो हैं, वे टोटल DA ले रहे हैं, और ग्रेड टू, थ्री एंड फोर जो हैं, उनके साथ धोखा न किया जाए। सरकार इन पैसों को जारी करे।”

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बाजवा ने सीधे सवाल किया, “क्या सरकार हाई कोर्ट के फैसले को मानेगी और 15 दिनों में DA देगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएगी?”

उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने उनसे संपर्क किया है और पूछा है कि “घट्टो घट्ट विधानसभा में सरकार से एक आश्वासन लिया जाए कि क्या हमारा हक 15 दिनों में मिलेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर फिर से देरी होगी।”

सरकार की चुप्पी: कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं

हैरान करने वाली बात यह रही कि जब विधानसभा में इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर सवाल उठाया गया, तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने मसले को डाइवर्ट किया और दूसरे पक्ष की ओर चले गए।

देखा जाए तो एक गंभीर सवाल पर सरकार का मौन रहना खुद में एक जवाब है। यह साफ इशारा करता है कि सरकार की इच्छा महंगाई भत्ता देने की नहीं है। और अगर इच्छा होती, यानी अगर नीयत ठीक होती, तो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अपना लिक्विडिटी प्लान सरकार देती कि “भई, इस तरह हम दे देंगे”, और मामला खत्म हो जाता।

🔍 यह भी पढ़ें- Punjab Assembly Paper Leak: विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों का हंगामा, मंत्रियों के इस्तीफे की मांग

6% ब्याज और विज्ञापन खर्च पर रोक: कोर्ट की सख्ती

हाई कोर्ट के फैसले में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं:

आदेश का विवरणमुख्य बिंदु
समय सीमा15 दिनों के अंदर पूरा बकाया DA और एरियर अदा करें
ब्याजअगर समय सीमा में अदायगी नहीं हुई तो 6% वार्षिक ब्याज लगेगा
विज्ञापन खर्च पर रोकजब तक DA नहीं दिया जाता, विज्ञापनों पर कोई खर्च नहीं किया जा सकता
हलफनामा31 अगस्त तक सरकार को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना होगा

चिंता का विषय यह है कि इतने सख्त आदेश के बावजूद सरकार एक दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस पर रिएक्ट नहीं कर रही है।

IAS अफसरों को DA मिल रहा, कर्मचारियों को क्यों नहीं?

बाजवा ने एक और महत्वपूर्ण बात उठाई। उन्होंने कहा, “IAS अफसरों को DA मिल रहा है, तो फिर आम कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा? वे मुलाजम जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, स्पीकर साहब, आपकी सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया।”

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यह आरोप बेहद गंभीर है। समझने वाली बात यह है कि अगर वरिष्ठ अधिकारियों को DA मिल सकता है, तो निचले ग्रेड के कर्मचारियों को क्यों नहीं? यह दोहरा मानदंड क्यों?

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी? सूत्रों से मिली जानकारी

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले जब हाई कोर्ट में फैसला रिजर्व रखा गया था, उसी दिन से यह जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी।

दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही West Bengal और Kerala के DA से संबंधित मामले पड़े हैं। उनका रेफरेंस देखें तो साफ नजर आता है कि फैसला क्या निकलने वाला है। लेकिन वहां से फैसला आने में महीनों या सालों लग सकते हैं।

सवाल यह है कि जब वहां से फैसला आएगा, तब क्या मुलाजमों को DA दिया जाएगा या नहीं? यह सवाल बार-बार घूमकर वहीं आ खड़ा होता है।

कर्मचारी यूनियनों की प्रतिक्रिया: निराशा और गुस्सा

कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने बाजवा से संपर्क करके अपनी निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा, “हमने सरकार बनाने में मदद की, वोट दिए, विश्वास किया। लेकिन अब हमारे साथ ही धोखा हो रहा है। IAS अफसरों को DA मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं। यह किस तरह की सरकार है?”

एक यूनियन नेता ने कहा, “अब मुलाजमों को तय करना है कि सरकार को कैसे कोर्स करनी है। हालांकि संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे।”

विपक्षी दलों का आरोप: सरकार की नीयत साफ नहीं

विपक्षी दलों का मानना है कि AAP सरकार की पहले दिन से ही मंशा DA या महंगाई भत्ता या बाकी के एरियर देने की नहीं है। अगर मंशा होती, यानी अगर नीयत ठीक होती, तो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

Congress के MLA अवतार सिंह जूनियर ने भी इस मुद्दे पर बात की और कहा कि अगर सरकार सचमुच गंभीर है तो कम से कम विधानसभा में तो जवाब दे।

2027 चुनावों के लिए यह मुद्दा बनेगा बड़ी चुनौती

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनावों में AAP सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लाखों सरकारी कर्मचारी, उनके परिवार, और पेंशनर्स—यह एक बहुत बड़ा वोट बैंक है।

अगर सरकार इस मुद्दे को नहीं सुलझाती, तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है। उम्मीद की किरण यह है कि अगर सरकार समझदारी दिखाए और जल्द DA दे दे, तो मामला शांत हो सकता है।

क्या हो सकता है आगे?

अब तीन संभावनाएं हैं:

1. सरकार 15 दिन में DA दे दे: यह सबसे आदर्श स्थिति होगी, लेकिन सरकार की चुप्पी देखकर यह संभावना कम लग रही है।

2. सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए: यह सबसे संभावित परिदृश्य लग रहा है। इससे मामला महीनों या सालों तक खिंच सकता है।

3. कर्मचारी आंदोलन शुरू करें: अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो कर्मचारी यूनियनें बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकती हैं।


मुख्य बातें (Key Points):

  • Punjab-Haryana High Court ने 15 दिन में DA देने का आदेश दिया, नहीं तो 6% ब्याज लगेगा
  • Punjab Vidhan Sabha में विपक्ष ने सीधा सवाल किया लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया
  • करीब 14,000 करोड़ रुपये का बकाया DA और एरियर कर्मचारियों को देना है
  • IAS अफसरों को DA मिल रहा है लेकिन आम कर्मचारियों को नहीं, दोहरा मानदंड का आरोप
  • सूत्रों के मुताबिक सरकार Supreme Court जाने की तैयारी कर रही है

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

प्रश्न 1: पंजाब सरकारी कर्मचारियों का कितना DA बकाया है?

उत्तर: करीब चार साल का DA बकाया है, जो लगभग 14,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें सभी ग्रेड के कर्मचारी और पेंशनर्स शामिल हैं।

प्रश्न 2: High Court ने क्या आदेश दिया है?

उत्तर: Punjab-Haryana High Court ने आदेश दिया है कि 15 दिनों के अंदर पूरा बकाया DA और एरियर अदा किया जाए। अगर नहीं दिया गया तो 6% वार्षिक ब्याज के साथ अदायगी करनी होगी और विज्ञापनों पर खर्च पर रोक रहेगी।

प्रश्न 3: क्या सरकार Supreme Court जा सकती है?

उत्तर: सूत्रों के मुताबिक, सरकार Supreme Court जाने की तैयारी कर रही है। वहां पहले से ही West Bengal और Kerala के समान मामले लंबित हैं, जिससे फैसले में लंबा समय लग सकता है।

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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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