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The News Air - Breaking News - पाक सुप्रीम कोर्ट के पंजाब चुनाव के फैसले के बाद पीटीआई में जश्न का माहौल

पाक सुप्रीम कोर्ट के पंजाब चुनाव के फैसले के बाद पीटीआई में जश्न का माहौल

The News Air Team by The News Air Team
बुधवार, 5 अप्रैल 2023
in Breaking News, अंतरराष्ट्रीय
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इस्लामाबाद, 5 अप्रैल (The News Air) पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को पंजाब प्रांत में 14 मई को समय से पहले चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) में जश्न का माहौल है। जबकि सत्ता में बैठी सरकार नाराज हैं।

मंगलवार को कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई समर्थकों ने फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और जश्न मनाया।

इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि इस कदम ने अच्छे के लिए आवश्यकता के सिद्धांत को दबा दिया है।

अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पीटीआई की संवैधानिक याचिका को स्वीकार कर लिया और चुनाव पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा इस समय चुनाव कराने में असमर्थता के लिए जारी किए गए औचित्य को खारिज कर दिया।

पीटीआई के वाइस चेयरमैन और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, देश की शीर्ष अदालत ने अच्छे के लिए आवश्यकता के सिद्धांत को दफन कर दिया है। हमें गर्व है कि देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो संविधान और विवेक के आधार पर फैसले दे सकते हैं।

इस बीच, सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार शीर्ष अदालत के फैसले से बुरी तरह चिढ़ गई है और फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त करने में मुखर हो गई है।

सरकार ने संघीय कैबिनेट और नेशनल असेंबली में फैसले पर अपनी गंभीर आपत्ति व्यक्त की, इस फैसले को न्याय के औचित्य के सिद्धांत के खिलाफ बताया, जिसके बारे में कहा गया कि यह देश में राजनीतिक संकट को और खराब कर देगा।

प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने दिवंगत प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की न्यायिक हत्या के साथ फैसले की तुलना की।

उन्होंने कहा, न्याय की आज एक बार फिर हत्या कर दी गई है।

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सरकार ने फैसले को एक अव्यावहारिक आदेश करार दिया है, जिसका कार्यान्वयन देश की सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर एक गंभीर चुनौती बन जाएगा।

संघीय कैबिनेट पर चर्चा के जानकार सूत्रों ने खुलासा किया कि सरकार के प्रतिनिधि फैसले को न्यायपालिका के प्रयास के रूप में देख रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ टकराव की स्थिति में है, जिसकी फुल-बेंच के गठन की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया था।

सूत्रों ने कहा, यह निर्णय लिया गया कि सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार द्वारा उठाए गए सभी पहलुओं की अवहेलना करते हुए सरकार ईसीपी को चुनाव कराने के लिए शीर्ष अदालत का समर्थन नहीं कर सकती। कैबिनेट ने सहमति व्यक्त की कि चुनाव कराना ईसीपी की जिम्मेदारी थी और इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

सरकार ने अपनी कानूनी टीम के साथ बंद कमरे में विचार-विमर्श के बाद फैसले के मद्देनजर भविष्य की कार्रवाई की अपनी सिफारिशों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

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