चंडीगढ़, 7 जुलाई (The News Air)
पंजाब सरकार ने अपने मुलाजिमों को आदेश जारी करते कहा है कि यदि वह प्रोफार्मा भरेंगे और नए स्केल आपट करेंगे तो ही नए पे-कमिशन के मुताबिक जुलाई माह का वेतन प्राप्त कर सकेंगे।
बता दें कि जारी किए आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि वित्त विभाग ने पंजाब सिविल सेवाएं संशोधन किए हुए पे रूल्ज – 2021 जारी किए हैं। जिसके मुताबिक आधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस नोटीफिकेशन के नियम 6 के अंतर्गत नए वेतन स्केल आपट करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आपशन मुख्य दफ़्तर को 23 जुलाई तक भेजने के लिए कहा गया है और साथ ही यह भी कहा है कि प्राप्त आपशनों के आधार पर ही जुलाई 2021 का वेतन मिल सकेगी।