The News Air- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-PG 2021-22 के लिए होने वाले मॉपअप राउंड का कोटा कैंसिल कर दिया है। ताकि नई सीटें जोड़ने के कारण होने वाली विसंगतियों को दूर किया जा सके। वहीं 146 सीटों के लिए विशेष दौर की काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 146 सीटों के लिए एक स्पेशल काउंसलिंग करने का निर्देश दिया है और उन छात्रों को भी इस काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति दी है जो राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा में शामिल हो चुके हैं।
नहीं देनी पड़ेगी पेनाल्टी
नई अधिसूचना जारी करने के 24 घंटे के भीतर छात्रों से ऑप्शन मंगाएं और 72 घंटे के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने 16 मार्च की एडवाइजरी को भी बरक़रार रखा है, जो राउंड 2 के बाद स्टेट कोटा में सीट लेने वाले छात्रों को मॉप अप में भाग लेने से रोकती है। जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने निर्देश दिए हैं कि नई काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स को किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी होगी।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
एमसीसी ने कुछ दिन पहले बयान जारी करके बताया था कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को कुछ नई सीटों की जानकारी मिली है, जो काउंसलिंग में नहीं जोड़ी जा सकी थीं। इसलिए अब नीट यूजी काउंसलिंग 2021 के मॉप-अप राउंड की शुरुआत में इन एक्स्ट्रा सीटों को शामिल किया जा रहा है।
इसके बाद ही कुछ स्टूडेंट्स ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि पहले दाखिला ले चुके लोगों के लिए ये सीटें उपलब्ध नहीं थीं। जो छात्र नीट पीजी मेरिट में नीचे थे उन्हें बेहतर विकल्प मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जिनकी योग्यता कम थी उन्हें भी बेहतर सीटें आवंटित हुईं।