नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार, आज MSC बैंक घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री व NCP नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) और उनकी पत्नी सुनेत्रा को बड़ी राहत मिली है। ED की चार्जशीट में इन दोनों के नाम नहीं हैं। हालांकि पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी का नाम जरुर लिया गया है।
जानकारी के अनुसार ED ने विशेष कोर्ट में मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं ED के अधिकारियों की माने तो इस मामले में अजीत पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिला है। इसकी वजह से चार्जशीट में उनका नाम नहीं भेजा गया है।
इसे फिलहाल अजीत पवार और उनकी पत्नी के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है, लेकिन उनसे जुडीएक कंपनी का नाम जरुर लिया गया है। फिलहाल इस चार्जशीट पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। ED के अधिकारियों के मुताबिक HC में मामले की अगली सुनवाई आगामी 19 अप्रैल को होगी। इसके बाद ही तय हो सकेगा कि इस मामले में चार्जशीट को स्वीकार कर कोर्ट अजीत पवार को राहत जारी रखेगी या फिर दाखिल चार्जशीट को कुछ दिशा निर्देशों के साथ वापस करेगी।
जानकारी के अनुसार इस मामले में ED ने बीते जुलाई 2021 में जरांदेश्वर सहकारी चीनी मिल की जमीन, भवन और मशीनरी समेत 65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। यह मामला 19 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। वहीं इस मामले में ED ने आज तक कभी भी अजीत पवार को पूछताछ के लिए समन नहीं जारी किया है।
हालांकि साल 2021 में यह मामला सामने आने के बाद ED ने सामूहिक रूप से 65 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया था। ऐसी भी खबर थी कि जिस समय इस घपले को अंजाम दिया गया, उस समय अजीत पवार खुद इस बैंक के निदेशकों में से एक की कुर्सी पर बैठे हुए थे।