Jacqueline Fernandez Money Laundering: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके खिलाफ दोष तय करने के दिल्ली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी पटीशन वापस लेने की इजाजत दे दी है।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जोइमलिया बागची की बेंच ने कहा, “पटीशनर (फर्नांडीज) के वकील ने कानून के अनुसार उचित उपाय अपनाने की आजादी के साथ इस विशेष लीव पटीशन को वापस लेने की इजाजत मांगी है।”
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कोर्ट ने दी वापसी की अनुमति
शीर्ष अदालत ने पटीशनर द्वारा मांगी गई आजादी के साथ पटीशन वापस लेने की इजाजत दे दी है। एक दिल्ली अदालत ने 30 मई को इस मामले में अदाकारा, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ दोष तय करने के आदेश दिए थे।
देखा जाए तो अदाकारा ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए पटीशन वापस ले ली है।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के अंदर से ही विभिन्न लोगों को ठगा और इस प्रक्रिया में जैकलीन फर्नांडीज को भी महंगे उपहार और पैसे दिए।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पाया गया कि जैकलीन को सुकेश से कई करोड़ रुपये के उपहार मिले थे, जिसमें महंगी कारें, डिजाइनर बैग और गहने शामिल थे।
30 मई को चार्जशीट का आदेश
30 मई को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट (दोषपत्र) तय करने का आदेश दिया था।
इसका मतलब था कि अब मामला ट्रायल के चरण में जाएगा और सभी आरोपियों को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा।
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क्यों वापस ली पटीशन?
अदाकारा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से पटीशन वापस लेने की इजाजत मांगी ताकि वे “कानून के अनुसार उचित उपाय” अपना सकें। इसका मतलब यह हो सकता है कि:
- वे निचली अदालत में ही अपना केस लड़ना बेहतर समझती हैं
- या फिर किसी अन्य कानूनी विकल्प पर विचार कर रही हैं
- संभवत: वे सीधे ट्रायल में अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हैं
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें “आजादी के साथ” पटीशन वापस लेने की अनुमति दी है, यानी वे भविष्य में फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं।
सुकेश चंद्रशेखर कौन है?
सुकेश चंद्रशेखर एक कुख्यात ठग है जिस पर कई धोखाधड़ी और वसूली के मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उसने जेल के अंदर से ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपये की ठगी की।
उसने खुद को सरकारी अधिकारी, व्यवसायी और प्रभावशाली व्यक्ति बताकर लोगों को फंसाया। ED की जांच में पाया गया कि उसने ठगी से कमाए पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए साफ किया।
जैकलीन पर क्या आरोप हैं?
ED का आरोप है कि जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश से मिले उपहारों और पैसों के बारे में पता था कि वे अपराध से कमाए गए हैं। हालांकि अदाकारा ने हमेशा इनकार किया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी।
अदाकारा का पक्ष है कि वे सुकेश के झांसे में आ गई थीं और उन्हें नहीं पता था कि वह एक आपराधिक है।
अब क्या होगा?
अब मामला दिल्ली की विशेष अदालत में ट्रायल के चरण में जाएगा। जैकलीन को वहां अपना पक्ष रखना होगा और सबूतों के आधार पर अदालत फैसला सुनाएगी।
समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पटीशन वापस लेना जैकलीन की रणनीतिक चाल हो सकती है या फिर वे किसी समझौते की दिशा में बढ़ रही हों।
मुख्य बातें (Key Points)
- जैकलीन फर्नांडीज ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में SC से पटीशन वापस ली
- जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जोइमलिया बागची की बेंच ने दी अनुमति
- 30 मई को दिल्ली कोर्ट ने जैकलीन, सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ चार्जशीट तय की थी
- वकील ने “कानून के अनुसार उचित उपाय” अपनाने की आजादी के साथ वापसी मांगी
- अब मामला ट्रायल चरण में जाएगा
- आरोप है कि अदाकारा को सुकेश से करोड़ों के उपहार मिले थे













