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The News Air - Breaking News - ITR Filing 2026: दोबारा क्यों भरना पड़ रहा फॉर्म? जानें नए नियम

ITR Filing 2026: दोबारा क्यों भरना पड़ रहा फॉर्म? जानें नए नियम

असेसमेंट ईयर 2026-27 में रिवाइज्ड रिटर्न की बाढ़, डेटा मैचिंग और AIS की सख्त निगरानी, रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन अब 31 मार्च, जानें सही प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें।

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
मंगलवार, 23 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, काम की बातें, बिज़नेस
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ITR Filing 2026
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ITR Revised Return Filing: आकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग के दौरान इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। टैक्सपेयर्स बड़ी संख्या में रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) दाखिल कर रहे हैं।

इसके पीछे कई अहम कारण हैं, जिनमें नियमों में बदलाव, डेटा मैचिंग का दबाव और नई सुविधाएं शामिल हैं।

🔍 यह भी पढ़ें- Rule Change 1 April 2026: ITR, LPG, Gold Loan सब बदलेगा

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं रिवाइज्ड रिटर्न के मामले?

यह सवाल बना हुआ है। इस साल रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग में तेजी आने की सबसे बड़ी वजह है डेटा की सख्त निगरानी और पारदर्शिता।

अब टैक्सपेयर्स के पास AIS (Annual Information Statement) और अन्य रिपोर्ट्स के जरिए उनकी आय और ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसे में गलती भी पकड़ में आ जाती है।

देखा जाए तो कई लोग पहली बार ITR फाइल करते समय इनकम या डिडक्शन मिस कर देते हैं, जिसे बाद में सुधारना पड़ता है।

डेटा मैचिंग का दबाव

AIS, Form 26AS और अन्य डेटा के बीच मिसमैच सामने आता है। नए ITR फॉर्म्स में ज्यादा डिटेल भरनी पड़ रही है, जिससे गलती की संभावना बढ़ी है।

कई टैक्सपेयर्स बाद में टैक्स बचत के अवसर (डिडक्शंस) पहचानते हैं। समझने वाली बात यह है कि इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती डिजिटल ट्रैकिंग और स्क्रूटनी के कारण लोग अब गलती सुधारने के लिए ज्यादा सतर्क हो गए हैं।

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रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सुविधा ने बढ़ाया ट्रेंड

बजट 2026 के बाद सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए रिवाइज्ド रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले रिवाइज्ड रिटर्न की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती थी।

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अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इस बदलाव के कारण टैक्सपेयर्स के पास अपनी गलतियां सुधारने का ज्यादा समय है, जिससे रिवाइज्ड रिटर्न की संख्या बढ़ी है।

ITR फाइलिंग की डेडलाइन: कैटेगरी के अनुसार

आपको बता दें, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए अलग डेडलाइन तय की गई है:

कैटेगरीडेडलाइन
सैलरीड और नॉन-ऑडिट (ITR-1, ITR-2)31 जुलाई 2026
बिजनेस/प्रोफेशन – नॉन-ऑडिट (ITR-3, ITR-4)31 अगस्त 2026
ऑडिट वाले केस31 अक्टूबर 2026
बिलेटेड रिटर्न (लेट फाइलिंग)31 दिसंबर 2026
रिवाइज्ड रिटर्न31 मार्च 2027

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि समय पर फाइल न करने पर पेनाल्टी और ब्याज लग सकता है।

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AIS (Annual Information Statement) का बढ़ता महत्व

दिलचस्प बात यह है कि AIS ने पूरे ITR फाइलिंग प्रोसेस को बदल दिया है। AIS में टैक्सपेयर की सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा डेटा होता है:

  • सैलरी इनकम
  • ब्याज आय (बैंक, FD, आदि)
  • डिविडेंड
  • कैपिटल गेन्स
  • TDS/TCS डिटेल्स
  • शेयर ट्रांजैक्शन
  • म्यूचुअल फंड निवेश

अगर गौर करें तो पहले Form 26AS में सीमित जानकारी होती थी। अब AIS में बहुत विस्तृत डेटा है, जिसे ITR में सही-सही दर्शाना जरूरी है।

रिवाइज्ड रिटर्न कब और कैसे फाइल करें?

रिवाइज्ड रिटर्न तभी फाइल किया जा सकता है जब:

  1. मूल रिटर्न पहले ही फाइल हो चुका हो: बिना ओरिजिनल रिटर्न के रिवाइज्ड नहीं भर सकते
  2. गलती या चूक हो गई हो: इनकम छूट गई, गलत डिडक्शन क्लेम किया, आदि
  3. असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी न हुई हो: अगर असेसमेंट पूरा हो गया, तो रिवाइज्ड नहीं कर सकते
  4. 31 मार्च से पहले: नई समय सीमा के अनुसार

रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया:

  • इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
  • ‘File Income Tax Return’ में जाएं
  • ‘Filing Type’ में ‘Revised Return (u/s 139(5))’ चुनें
  • ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें
  • सही जानकारी के साथ फॉर्म भरें और सबमिट करें
आखिर क्या है संदेश?

ITR फाइलिंग का सिस्टम अब पहले से ज्यादा डेटा-ड्रिवन और सख्त हो गया है। ऐसे में एक छोटी गलती भी नोटिस का कारण बन सकती है।

यही वजह है कि टैक्सपेयर्स पहले रिटर्न फाइल करने के बाद भी उसे रिवाइज करके सही करना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि सही और पूर्ण जानकारी देना ही सबसे अच्छा तरीका है।

विशेषज्ञ की सलाह

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है:

  • AIS और Form 26AS को ध्यान से चेक करें फाइलिंग से पहले
  • सभी इनकम सोर्स शामिल करें, छोटी-छोटी ब्याज आय भी
  • डिडक्शन के लिए प्रूफ रखें (80C, 80D, आदि)
  • CA या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें अगर कोई confusion हो
  • जल्दबाजी न करें, सोच-समझकर फाइल करें
मुख्य बातें (Key Points)
  • असेसमेंट ईयर 2026-27 में रिवाइज्ड रिटर्न का ट्रेंड बढ़ा
  • AIS और डेटा मैचिंग की सख्त निगरानी मुख्य कारण
  • रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन अब 31 मार्च 2027
  • सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट
  • डिजिटल ट्रैकिंग बढ़ने से गलतियां जल्दी पकड़ में आ रही हैं

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: रिवाइज्ड रिटर्न कितनी बार फाइल कर सकते हैं?

उत्तर: कोई सीमा नहीं है। आप 31 मार्च की डेडलाइन से पहले जितनी बार चाहें रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हर बार नया रिवाइज्ड रिटर्न पिछले को रिप्लेस कर देता है।

प्रश्न 2: क्या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगती है?

उत्तर: नहीं, अगर आप समय सीमा के भीतर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई पेनाल्टी नहीं है। लेकिन अगर टैक्स की कमी थी, तो उस पर ब्याज लग सकता है।

प्रश्न 3: AIS और Form 26AS में अंतर क्या है?

उत्तर: Form 26AS में मुख्य रूप से TDS/TCS की जानकारी होती है, जबकि AIS में सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का विस्तृत डेटा होता है – ब्याज, डिविडेंड, शेयर ट्रांजैक्शन, आदि।

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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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