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The News Air - Breaking News - औद्योगिक शराब vs नशीली शराब: CJI चंद्रचूड़ की तरह पिता के आदेश की ही समीक्षा करेंगी जस्टिस नागरत्ना

औद्योगिक शराब vs नशीली शराब: CJI चंद्रचूड़ की तरह पिता के आदेश की ही समीक्षा करेंगी जस्टिस नागरत्ना

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 4 अप्रैल 2024
in Breaking News, NEWS-TICKER, राष्ट्रीय, सियासत
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CJI चंद्रचूड़
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नई दिल्ली, 4 अप्रैल (The News Air): जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की उस पीठ का हिस्सा हैं, जो राजस्व से जुड़े एक मामले में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए ‘औद्योगिक शराब’ और ‘नशीली शराब’ के बीच अंतर स्पष्ट करने में लगी हुई है। वह 1989 के सात जजों की पीठ के फैसले की शुद्धता का परीक्षण करेंगी, जिसमें उनके पिता और तत्कालीन सीजेआई ईएस वेंकटरमैया शामिल थे।

2017 में सीजेआई बनेंगी जस्टिस नागरत्ना

न्यायमूर्ति नागरत्ना 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। यह पहली बार होगा जब किसी बेटी ने अपने पिता के बाद देश की न्यायपालिका का नेतृत्व किया होगा। वे 24 सितंबर से 29 अक्टूबर, 2027 तक 37 दिनों के लिए सीजेआई रहेंगी। उनके पिता 19 जून से 17 नवंबर, 1989 तक छह महीने के लिए सीजेआई थे। राज्यों का कहना है कि पीने योग्य शराब और डीनेचर्ड स्पिरिट के लिए ईएनए ‘मुख्य कच्चा माल’ है।

पिता के दो फैसलों को पलट चुके हैं सीजेआई चंद्रचूड़

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, अपने पिता न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ के साथ, जो साढ़े सात साल के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए सीजेआई थे, भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले पहले पिता-पुत्र की जोड़ी हैं। चंद्रचूड़ जूनियर अब तक अपने पिता के फैसलों को दो बार पलट चुके हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने केएस पुट्टस्वामी मामले में अगस्त 2017 के अपने फैसले में यह कहते हुए कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, आपातकाल के दौरान दिए गए एडीएम जबलपुर फैसले को पलट दिया था, जिसमें उनके पिता बहुमत की राय का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ ने सरकार को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति दी थी।

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जस्टिस चंद्रचूड़ ने सितंबर 2018 में मई 1985 के सोमैत्री विष्णु मामले में अपने पिता के एक और फैसले को पलट दिया, जिसमें आईपीसी की धारा 497 की वैधता को बरकरार रखा गया था। यह धारा केवल विवाहित पुरुषों को शादी के बाहर यौन संबंध बनाने के लिए दंडित करती थी। जोसेफ शाइन मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दंडात्मक प्रावधान को अपराधमुक्त कर दिया था और कहा था कि व्यभिचार को केवल तलाक के आधार माना जा सकता है।शराब मामले में न्यायमूर्ति नागरत्ना लगातार पूछ रही हैं कि नशीली शराब, मानव उपभोग के लिए मादक शराब और औद्योगिक शराब में क्या अंतर होता है।

शराब पर मची नई रार को समझिए

सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, एएस ओका, बीवी नागरत्ना, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुइयां, सतीश सी शर्मा और ऑगस्टीन जी मसीह की पीठ ने सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों की नई व्याख्या की है: मानव उपभोग के लिए मादक शराब (प्रविष्टि 51/84, सूची II) और नशीली शराब (प्रविष्टि 8, सूची II) और सभी उद्योगों पर केंद्र का व्यापक नियंत्रण (सूची I की प्रविष्टि 51)।

दिलचस्प बात यह है कि तीनों सूचियों – केंद्रीय, राज्य या समवर्ती सूची में औद्योगिक शराब का कोई उल्लेख नहीं है। दो दिनों तक चली अनिर्णायक बहस के दौरान वकीलों ने ‘शराब’ और ‘मदिरा’ शब्दों का इतनी बार इस्तेमाल किया कि एक न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, ‘बहस में इतनी शराब और मदिरा है कि इसका शारीरिक प्रभाव पड़ता है।’

शराब के प्रकार पर क्या-क्या दलील, जानिए

राज्यों ने तर्क दिया कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) या अंडरनेचर्ड एथिल अल्कोहल, जिस पर राज्यों के पास विशेष नियामक शक्तियां हैं, पीने योग्य शराब और नेचर्ड स्पिरिट (Industrial Alcohol) के लिए ‘मुख्य कच्चा माल’ है। उन्होंने कहा कि एथिल अल्कोहल डीनैचरेशन के बाद औद्योगिक शराब बन जाता है और इसलिए औद्योगिक शराब पर केवल राज्यों का ही विशेष नियामक नियंत्रण होगा।

उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि तत्कालीन सीजेआई वेंकटरमैया और जस्टिस शब्यासाची मुखर्जी, रंगनाथ मिश्रा, जीएल ओजा, बीसी रे, केएन सिंह और एस नटराजन की सात जजों की पीठ ने 1989 में सिंथेटिक्स ऑर्डर में औद्योगिक शराब को एथिल अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट के बराबर मानकर गलती की थी।

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