अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन अब तक निष्क्रिय हो चुका होगा। निष्क्रिय पैन होने के कुछ परिणाम यह हैं कि आप बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं। पैन एक्टिव नहीं होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा अपने टैक्स रिफंड का दावा भी नहीं कर सकते। यदि पैन निष्क्रिय हो गया है तो भी कुछ वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं। हालांकि, इन ट्रांजेक्शन पर TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collection at Source) शामिल होना जरूरी है। अगर आपका पैन एक्टिव नहीं है तो भी आप पैसे से जुडे कई काम कर सकते हैं। यहां उन कामों की लिस्ट दी गई है।
1. बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज आपको पैन एक्टिव नहीं होने पर भी मिल जाएगा। एफडी पर और रेकिरिंग डिपॉजिट से मिलने वाला सालाना ब्याज 40,000 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये तक ले सकते हैं।
2 . एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनियों और म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड ले सकते हैं।
3. अचल संपत्ति बेचना यदि सेल वैल्यू या स्टैंप चार्ज अघर ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपये से ज्यादा है।
4. 10 लाख रुपये से अधिक की कार खरीदना।
5. ईपीएफ खाते से पैसा निकालना यदि यह 50,000 रुपये से अधिक है और टीडीएस लागू है
6. मकानमालिक को किराया देना अगर वह 50,000 रुपये महीने से ज्यादा है।
7. अगर ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपय से ज्यादा हो तो आप सामान और सर्विस बेच सकते हैं।
8. इंटीरियर डिजाइनर आदि को कॉन्ट्रेक्ट वाले काम के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये अधिक है।
9. 15,000 रुपये से अधिक कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करना।
हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसे कई लेनदेन हैं जिन पर टीडीएस लागू होता है। ऊपर kR दिये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल हैं जो हर किसी पर असर डालते हैं।