याचिका में कहा गया है कि इस तरह हाईवे को अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और नेशनल हाईवे एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत भी अपराध है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने का निर्देश दे।








