The News Air- (चंडीगढ़) हरियाणा सरकार ने अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी ख़रीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ़ कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है। इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफ़ी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और ज़िम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।
हरियाणा सरकार के इन निर्णय पर सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। आकाश यादव नाम के एक यूजर ने माइक्रो-ब्लॉगिंग ऐप कू पर पोस्ट कर कहा कि एक समय था जब बंसीलाल जी ने पूरे हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे समाज पर बुरा प्रभाव माना जाता था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है!
निशी उपाध्याय नाम की यूजर ने कू पर एक मीम पोस्ट कर कहा कि हरियाणा सरकार, 21 साल की उम्र से खरीद और पी सकते हैं शराब।
वहीं, बबलू राजपूत नाम के यूजर ने कू पर एक मीम के साथ पोस्ट किया कि बिहार में शराब बैन है, हरियाणा आओ और शराब का आनंद लो। हाईवे, सेक्टर मार्केट, ग्रीन बेल्ट आदि पर शराब की दुकानें बहुतायत में हैं। होम सप्लाई के बारे में भी सुना। पियो और जियो।
मीथिका दलाल नाम की यूजर ने कू पर पोस्ट कर लोगों से पूछा- हरियाणा गवर्नमेंट के शराब खरीदने और पीने की उम्र घटा कर 21 साल कर देने से आप सहमत हैं या नहीं।