सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड (Franklin Templeton Mutual Fund) के निवेशकों को SBI म्यूचुअल फंड्स की तरफ से दी जाने वाले अगली किस्त को कुछ समय तक के लिए रोकने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरों की संस्था- फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स (FIFA) की तरफ से दाखिल याचिका के बाद यह निर्देश दिया है। FIFA ने अपनी याचिका में डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन का भुगतान किए जाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं पारित किया है। हालांकि वह FIFA की याचिका को एक बार देखना चाहता है। Franklin Templeton Mutual Fund ने अपनी 6 डेट स्कीमों को बंद कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल SBI म्यूचुअल फंड्स को इन स्कीमों को देखने और निवेशकों के पैसे वापस लौटाने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
SBI म्यूचुअल फंड्स की तरफ से निवेशकों की दी जाने वाली अगली किस्त करीब 530 करोड़ रुपये की है। FIFA ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि Franklin Templeton की बंद हो चुकी 6 डेट स्कीमों में अप्रैल 2020 के बाद बने डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन को निवेशकों के पैसों में जोड़ दिया गया है और इसे SBI म्यूचुअल फंड्स को ट्रांसफर कर दिया गया है।
डिस्ट्रीब्यूटरों का कहना है कि इस पूरे मामले में उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “डिस्ट्रीब्यूटरों ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन की ग्रोथ में बतौर बिजनेस पार्टनर अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन स्कीमों के अचानक बंद होने से उन्हें भी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा है क्योंकि उन्होंने उनका बना कमीशन उन्हें कभी भी ट्रांसफर नहीं किया गया।”
वहीं एक दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, “जब स्कीमों को बंद करने में डिस्ट्रीब्यूटरों का कोई दोष नहीं है, तो फिर उन्हें क्यों इसकी सजा दी जा रहा है। Franklin Templeton MF ने 23 अप्रैल, 2020 को अपनी 6 म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद कर दिया था।
बता दें कि SBI म्यूचुअल फंड्स अभी तक आठ किस्तों में Franklin Templeton म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों को करीब 26,098 करोड़ रुपये वापस कर चुका है।