बिजनेस डेस्क. सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम के इन्वेस्टर्स को अपने खातों में न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करते है तो, उनके ये खाते फ्रीज होने के साथ पेनाल्टी भी लग सकती है। ये राशि जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
इसका कनेक्शन नई टैक्स व्यवस्था से : 1 अप्रैल 2023 से इस इनकम टैक्स स्लैब बदलाव किया गया है। इसकी बेसिक लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। ऐसे में 7 लाख रुपए की रकम पर टैक्स नहीं लगता। एसएसवाय, पीपीएफ और एनपीएस में निवेश करने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो लोग पहले से ही इन योजनाओं में निवेश कर रहे है और अब नए टैक्स सिस्टम को अपना कर टैक्स बचा सकते है। तो यह बिल्कुल गलत है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि इस साल वे इन योजनाओं में निवेश करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर उन्हें पेनल्टी लग सकती है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) :सुकन्या समृद्धि योजना के लिए हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना जरूरी है। योजना का लाभार्थी अगर यह राशि जमा नहीं कर पाता है तो, उस खाते को डिफॉल्ट माना जाता है। इसके बाद खाते को एक्टिव करने के लिए 50 रुपए की पेनल्टी देनी होगी।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) :पब्लिक प्रोविडेंट फंड नियम 2019 के मुताबिक, हर साल इस खाते में कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है। यह राशि जमा न करने पर आपका पीपीएफ खाता फ्रीज हो जाता है। इसे रिवाइव करने के लिए 50 रुपए पेनाल्टी देनी होती है।
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) :नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने वालों को एक साल में कम से कम 1000 रुपए जमा करना होता है। इस राशि को जमा न करने पर खाता फ्रीज हो सकता है। इसे फिर से शुरू कराने के लिए 500 रुपए पेनाल्टी देना पड़ता है।