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The News Air - Breaking News - दिल्ली में Delhi Hotel Fire से 21 लोगों की मौत, होटल मालिक गिरफ्तार

दिल्ली में Delhi Hotel Fire से 21 लोगों की मौत, होटल मालिक गिरफ्तार

मालवीया नगर के Flourish Stay B&B होटल में भीषण आग की घटना, बिना Fire NOC के चल रहा था होटल, 10 भारतीय और 11 विदेशी नागरिकों की गई जान

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
बुधवार, 3 जून 2026
in Breaking News, NEWS-TICKER, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
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Delhi Hotel Fire, Malviya Nagar
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Delhi Hotel Fire ने राजधानी को एक बार फिर झकझोर दिया है। बुधवार को दक्षिणी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले मालवीया नगर इलाके के हौज़ रानी में स्थित Flourish Stay B&B होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी के कुछ घंटों बाद ही Delhi Police ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। देखा जाए तो यह हादसा राजधानी में सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी का सबसे ताजा और दर्दनाक उदाहरण है।

जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वह यह कि यह होटल बिना Fire NOC (No Objection Certificate) के चल रहा था। इतना ही नहीं, होटल में केवल एक ही आने-जाने का रास्ता था, खिड़कियां स्थायी रूप से बंद थीं और मुख्य दरवाजा सेंसर से चलता था – यानी वो सभी स्थितियां मौजूद थीं जो एक छोटी सी चिंगारी को बड़ी त्रासदी में बदल सकती थीं।

🔍 यह भी पढ़ें- बड़ा हादसा: Delhi Malviya Nagar Fire में 10 लोगों की मौत, 27 घायल

क्या हुआ उस भयानक सुबह – घटना का पूरा विवरण

बुधवार की सुबह दक्षिणी Delhi के मालवीया नगर इलाके की एक भीड़भरी गली में अचानक धुएं के गुबार उठने लगे। कुछ ही मिनटों में पांच मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिलों से आग की लपटें दिखने लगीं। होटल के अंदर मौजूद मेहमान अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन निकलने का रास्ता एक ही था और वह भी सेंसर से चलने वाले दरवाजे से।

अगर गौर करें तो स्थिति कितनी भयावह थी – खिड़कियां स्थायी रूप से बंद थीं, जिससे लोग खिड़की तोड़कर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को सांस लेने के लिए भी हवा नहीं मिल पा रही थी। धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।

🔍 यह भी पढ़ें- Arvind Kejriwal Contempt Case: Delhi High Court Judge ने दिया तगड़ा झटका!

Fire Department की टीमों ने पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद कम से कम 58 लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य से 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

कौन थे वो 21 लोग जिन्होंने गंवाई अपनी जान

हैरान करने वाली बात यह है कि इस होटल में न सिर्फ भारतीय बल्कि कई विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। मृतकों में 10 भारतीय नागरिक, 9 अफ्रीकी देशों के नागरिक और 2 Turkmenistan के नागरिक शामिल हैं।

यह होटल खासकर विदेशी पर्यटकों और उन लोगों के बीच लोकप्रिय था जो दिल्ली में कम बजट में रहने की जगह तलाश रहे थे। मालवीया नगर इलाका दक्षिण दिल्ली के प्रमुख इलाकों में से एक है और यहां कई छोटे-बड़े होटल, गेस्ट हाउस और B&B संचालित होते हैं।

समझने वाली बात यह है कि ये लोग दिल्ली घूमने या काम के सिलसिले में आए थे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक साधारण सी रात उनकी आखिरी रात बन जाएगी।

होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार – LOC भी हुआ था जारी

Delhi Police ने घटना के कुछ घंटों बाद ही होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने बजाज और उसकी पत्नी के खिलाफ Look Out Circular (LOC) जारी किया था ताकि वे देश छोड़कर भाग न सकें।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बजाज को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें लगाई गई थीं। जांच अधिकारियों का कहना है कि होटल मालिक और प्रबंधन की लापरवाही ने इस त्रासदी को न्योता दिया।

पुलिस ने Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) की धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। जांच अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में और भी लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या होटल चलाने में किसी और की भी भागीदारी थी और क्या स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से यह होटल बिना अनुमति के चल रहा था।

बिना Fire NOC के चल रहा था मौत का यह जाल

जांच में सामने आई सबसे खतरनाक बात यह है कि Flourish Stay B&B होटल के पास Fire Department की कोई NOC (No Objection Certificate) नहीं थी। यानी अग्निशमन विभाग ने इस इमारत को आग से सुरक्षित घोषित नहीं किया था।

Fire NOC के बिना किसी होटल या गेस्ट हाउस का संचालन पूरी तरह से गैरकानूनी है। यह सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब इमारत में आग बुझाने के उपकरण, आपातकालीन निकास (Emergency Exit), Fire Extinguishers, Smoke Detectors और अन्य जरूरी सुरक्षा उपाय मौजूद हों।

यहां ध्यान देने वाली बात है कि इस होटल में न तो पर्याप्त आपातकालीन निकास थे, न ही खिड़कियां खुलती थीं। केवल एक दरवाजा था जो सेंसर से चलता था – जिसका मतलब है कि बिजली जाने या सेंसर खराब होने की स्थिति में वह दरवाजा भी नहीं खुल सकता था।

💡 यह भी पढ़ें- Geyser Safety Alert: सर्दियों में Hot Water बना जानलेवा खतरा

6 कमरों की अनुमति, चल रहे थे 25 कमरे – क्षमता से कई गुना ज्यादा

पुलिस सूत्रों ने जो जानकारी दी है, वह और भी चौंकाने वाली है। Delhi Government की ‘Bed and Breakfast’ नीति के तहत इस होटल को केवल 6 कमरों की अनुमति दी गई थी। लेकिन कथित तौर पर यहां लगभग 25 कमरे चलाए जा रहे थे – यानी अनुमति से चार गुना से भी ज्यादा!

इतना ही नहीं, कुछ कमरे तो बेसमेंट में भी बनाए गए थे। बेसमेंट में कमरे बनाना आग की स्थिति में सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वहां से निकलना मुश्किल होता है और धुआं भी जल्दी फैलता है।

अनुमति की स्थितिवास्तविक स्थिति
6 कमरों की अनुमतिलगभग 25 कमरे चल रहे थे
Fire NOC जरूरीFire NOC नहीं था
आपातकालीन निकास अनिवार्यकेवल एक रास्ता था
खुलने वाली खिड़कियां जरूरीखिड़कियां स्थायी रूप से बंद थीं

सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लिए बिना ही कथित तौर पर अतिरिक्त मंजिलें भी बनाई गई थीं। यह साफ करता है कि होटल मालिक ने मुनाफे की लालच में सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी थीं।

केवल एक रास्ता, बंद खिड़कियां – क्यों फंसे रह गए लोग

इस त्रासदी को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है – लोग क्यों नहीं बच सके?

जांच अधिकारियों का मानना है कि कई कारणों ने मिलकर इस हादसे को इतना घातक बना दिया:

1. केवल एक आने-जाने का रास्ता: पूरी इमारत में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही दरवाजा था। जब आग लगी तो सभी लोग उसी एक रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई।

2. सेंसर से चलने वाला मुख्य दरवाजा: मुख्य दरवाजा सेंसर से चलता था। आग लगने की स्थिति में बिजली चली गई होगी और सेंसर भी काम करना बंद कर दिया होगा।

3. खिड़कियां स्थायी रूप से बंद: यह सबसे खतरनाक बात थी। खिड़कियां इस तरह से बंद थीं कि उन्हें खोला नहीं जा सकता था। लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे लेकिन समय पर बाहर नहीं निकल सके।

4. बेसमेंट में कमरे: बेसमेंट में रहने वाले लोगों के लिए तो स्थिति और भी भयावह रही होगी क्योंकि धुआं नीचे की तरफ भी फैल गया था।

अगर गौर करें तो यह एक जानबूझकर बनाया गया मौत का जाल था, जहां लोगों के बचने की संभावना लगभग शून्य थी।

58 लोगों को बचाया गया, 21 की गई जान

Fire Department और Delhi Police की टीमों ने बेहद साहस और मेहनत से 58 लोगों को इमारत से बाहर निकाला। इन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।

लेकिन दुर्भाग्य से 21 लोगों को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। अधिकांश मौतें धुएं से दम घुटने (Smoke Inhalation) के कारण हुईं। कुछ लोग आग की लपटों से झुलस भी गए थे।

बचाव दल के एक सदस्य ने बताया कि जब वे इमारत में पहुंचे तो धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग सीढ़ियों पर, कमरों में और गलियारों में गिरे हुए थे। कई लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे।

दिल्ली में होटलों की सुरक्षा – क्या है असली तस्वीर

समझने वाली बात यह है कि यह दिल्ली में पहला ऐसा हादसा नहीं है। राजधानी में कई होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं बिना उचित Fire Safety मानकों के चल रहे हैं।

National Fire Service के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में हर साल आग की सैकड़ों घटनाएं होती हैं, जिनमें से कई में जानमाल का भारी नुकसान होता है।

2019 में अनाज मंडी के एक फैक्ट्री में आग लगने से 43 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में मुंडका की एक इमारत में आग से 27 लोगों की जान गई थी। और अब 2026 में मालवीया नगर की यह त्रासदी।

सवाल उठता है कि आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं? Fire NOC के बिना होटल कैसे चल रहे हैं? अनुमति से ज्यादा निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

Bed & Breakfast नीति – दिल्ली सरकार की योजना और उसका दुरुपयोग

Delhi Government ने कुछ साल पहले ‘Bed & Breakfast’ (B&B) योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद था कि लोग अपने घरों में कुछ कमरे पर्यटकों को किराए पर दे सकें और अतिरिक्त आय कमा सकें।

इस नीति के तहत घर के मालिक को अधिकतम 6 कमरे किराए पर देने की अनुमति होती है। लेकिन कई लोगों ने इस योजना का दुरुपयोग करते हुए पूरी इमारतें होटल में बदल दीं।

Flourish Stay B&B भी ऐसा ही एक उदाहरण है जहां 6 कमरों की अनुमति के बावजूद 25 कमरे चलाए जा रहे थे। यह नीति का खुला उल्लंघन था, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे यह सब चल रहा था।

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यहां ध्यान देने वाली बात है कि B&B के नियमों में Fire Safety के सख्त प्रावधान हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा।

जांच में क्या-क्या सामने आया – शुरुआती निष्कर्ष

प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं:

निर्माण में अनियमितताएं:

  • बिना अनुमति के अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं
  • बेसमेंट में गैरकानूनी रूप से कमरे बनाए गए थे
  • भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया गया था

सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति:

  • Fire Extinguishers नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे
  • Smoke Detectors नहीं लगे थे
  • Emergency Exit नहीं था
  • Fire Alarm System नहीं था

क्षमता से अधिक लोग:

  • होटल अपनी तय क्षमता से कई गुना अधिक लोगों से भरा था
  • कुछ कमरों में अनुमति से ज्यादा लोग ठहराए गए थे

दस्तावेजों में गड़बड़ी:

  • Fire NOC नहीं था
  • 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 25 कमरे चल रहे थे
  • Municipal Corporation की अनुमति में भी विसंगतियां थीं
पुलिस की जांच – किन धाराओं में केस दर्ज

Delhi Police ने Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:

Culpable Homicide (गैर-इरादतन हत्या): चूंकि होटल मालिक की लापरवाही से 21 लोगों की मौत हुई है, इसलिए यह धारा लगाई गई है।

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन: Fire Safety नियमों की अनदेखी करने के लिए विशेष धाराएं लगाई गई हैं।

धोखाधड़ी: क्योंकि होटल ने अपनी वास्तविक स्थिति छुपाकर मेहमानों को ठहराया।

जांच अधिकारियों ने बताया कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या Municipal Corporation के अधिकारियों और Fire Department के कर्मचारियों की मिलीभगत थी। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

विशेषज्ञों की राय – ऐसे हादसों को कैसे रोकें

Fire Safety विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली जैसे शहरों में जहां भीड़भाड़ बहुत है, वहां सख्त नियमों की जरूरत है।

नियमित निरीक्षण जरूरी: हर होटल, गेस्ट हाउस और B&B का हर 6 महीने में निरीक्षण होना चाहिए।

Fire NOC अनिवार्य: बिना Fire NOC के किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को चलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

आपातकालीन निकास अनिवार्य: हर इमारत में कम से कम दो Emergency Exit होने चाहिए।

Fire Safety उपकरण: Smoke Detectors, Fire Extinguishers, Sprinkler System और Fire Alarm जैसे उपकरण अनिवार्य होने चाहिए।

जागरूकता कार्यक्रम: होटल कर्मचारियों और मालिकों के लिए Fire Safety training अनिवार्य होनी चाहिए।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं – किसने क्या कहा

इस हादसे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने दुख जताया है। Municipal Corporation of Delhi ने भी जांच के आदेश दिए हैं।

विपक्षी दलों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। कई नेताओं ने Fire Safety नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की है।

मुआवजे की घोषणा – परिवारों को कितनी मदद मिलेगी

सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुआवजा उन परिवारों की भरपाई कर सकता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया?

मुख्य बातें (Key Points)
  • दिल्ली के मालवीया नगर के हौज़ रानी इलाके में Flourish Stay B&B होटल में भीषण आग
  • 21 लोगों की मौत – 10 भारतीय, 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक
  • होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, पुलिस ने LOC जारी किया था
  • बिना Fire NOC के चल रहा था होटल, केवल एक ही आने-जाने का रास्ता था
  • खिड़कियां स्थायी रूप से बंद थीं, मुख्य दरवाजा सेंसर से चलता था
  • 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 25 कमरे चलाए जा रहे थे
  • 58 लोगों को बचाया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया
  • BNS की धाराओं के तहत Culpable Homicide का मामला दर्ज
  • बिना अनुमति के अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं, बेसमेंट में भी कमरे थे

FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: Delhi Hotel Fire में कितने लोगों की मौत हुई?

उत्तर: दिल्ली के मालवीया नगर के Flourish Stay B&B होटल में लगी आग में 21 लोगों की मौत हुई, जिनमें 10 भारतीय नागरिक, 9 अफ्रीकी देशों के नागरिक और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा 58 लोगों को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रश्न 2: होटल में आग क्यों इतनी जल्दी फैली और लोग क्यों नहीं बच सके?

उत्तर: होटल में केवल एक ही आने-जाने का रास्ता था, खिड़कियां स्थायी रूप से बंद थीं और मुख्य दरवाजा सेंसर से चलता था। इसके अलावा होटल के पास Fire NOC नहीं था और कोई Fire Safety उपकरण नहीं थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और लोग फंस गए।

प्रश्न 3: क्या होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है?

उत्तर: हां, Delhi Police ने होटल मालिक लवकेश बजाज को घटना के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ Look Out Circular (LOC) भी जारी किया था। पुलिस ने BNS की धाराओं के तहत Culpable Homicide (गैर-इरादतन हत्या) और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

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अभिनव कश्यप

अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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