गौरतलब है कि इन लोगों पर हिंसा, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, पब्लिक सर्वेंट्स का रास्ता रोकने और कई अन्य धाराओं के तहत मामले पर केस दर्ज हुआ है। जानकारी हो कि ट्रायल कोर्ट ने बीते 4 फरवरी को ही शरजील इमाम, सफूरा जरगर समेत 11 लोगों को हिंसा के मामले से बरी कर दिया था। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने फिर HC में याचिका दाखिल की थी।
जानकारी हो कि, मामला दिसंबर, 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की घटनाओं से जुड़ा है। एफआईआर में दंगे और गैरकानूनी सभा के अपराधों का आरोप लगाया गया है- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120बी और 34 लगाई गई।