जानकारी दें कि, हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट के नेता और सांसद राहुल रमेश शेवाले की याचिका पर समन जारी किया है। रमेश शेवाले ने तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करवाया है। वहीं इस याचिका में यह आरोप लगाए गए कि, एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिए गए। वहीं अब कोर्ट के मुताबिक अब इन तीनों को ही कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा।
वहीं इस याचिका में यह भी कहा गया है कि, ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे ने उन विधायकों और सांसदों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया है, जो शिंदे गुट में जा मिले थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इसी मानहानि मामले में याचिका दायर कर सांसद संजय राउत, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे को तलब किया है।
यह भी बताएं कि, शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों को लेकर संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे द्वारा दिए गए बयान अब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मौजूद हैं। ऐसे में दिल्ली HC ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ नोटिस जारी किया है।