नई दिल्ली , 17 जून (The News Air)
कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र सरकार ने वीरवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेज़ों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा गया है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेज़ों की वैधता को बढ़ाया जा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को ख़त्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को ख़त्म होने वाली है।
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेज़ों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है।मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेज़ों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेज़ों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माने।
फसल विविधीकरण से ₹477 करोड़ की बिजली और 5 बीसीएम भूजल की हुई बचत: भगवंत मान
चंडीगढ़, 26 अप्रैल (The News Air) मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब के किसानों को उनकी सलाह मानने और...