नई दिल्ली, 13 मार्च (The News Air): भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें बताया गया है कि शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करते हुए, प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य चुनाव आयोग को प्रदान किया गया है।
‘चुनाव आयोग को सौंपा चुनावी बॉन्ड का डेटा’ : बैंक ने हलफनामे में कहा है कि उसने चुनावी बांडों को भुनाए जाने की तारीख, राजनीतिक दलों को प्राप्त राशि और उक्त बॉन्डों के मूल्य के बारे में भी निर्वाचन आयोग को जानकारी दी है। SBI का कहना है कि यह डेटा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बांडों के संबंध में दिया गया है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने हलफनामे में यह बताया है कि:
- 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3346 चुनावी बांड खरीदे गए थे और कुल 1609 बांड भुनाए गए थे।
- 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 18,871 चुनावी बांड खरीदे गए और कुल 20,421 बांड भुनाए गए।