नई दिल्ली, 19 अगस्त (The News Air) जालंधर की एक विशेष अदालत ने ड्रग तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक व्यक्ति को तीन साल से अधिक के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने गुरुवार को नवदीप सिंह को पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो सिंह को तीन महीने के लिए अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
कोर्ट ने 9,00,000 रुपये जब्त करने का भी निर्देश दिया है, जो ईडी अधिकारियों ने अपराध की आय के रूप में जब्त किए थे।
ईडी ने आरोपी नवदीप सिंह और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पीएस नारकोटिक्स सेल, अमृतसर, पंजाब द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
पुलिस जांच के अनुसार, नवदीप सिंह, सरबजीत सिंह और पाल सिंह (मृतक के बाद से) एक कनाडाई नागरिक रूपिंदर सिंह उर्फ रॉब सिद्धू के साथ मिलकर हेरोइन की तस्करी करते थे।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें











