नई दिल्ली 31 जुलाई (The News Air): दिल्ली में अब नियमों को ताक पर रखने वाले कोचिंग संस्थानों की खैर नहीं होगी। कोचिंगों की अवैध गतिविधियों और मनमानी पर नकेल कसने के लिए केजरीवाल सरकार क़ानून लाएगी। नए क़ानून के ज़रिए सरकार कोचिंग संस्थानों में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मनमाने फ़ीस पर लगाम, भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, शिक्षकों की योग्यता सहित तमाम ज़रूरी बिंदुओं को रेगुलेट करेगी। बुधवार को शिक्षा मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए इसकी जानकारी दी।
इस मौक़े पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, कोचिंग इंडस्ट्री देशभर में फैली है लेकिन इन्हें रेगुलेट करने के लिए अबतक कोई केंद्रीय क़ानून नहीं बना है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के क़ानून बनाने का इंतज़ार नहीं करेगी; Coaching Institute Regulation Act के ज़रिए दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के अनियमितताओं पर रोक लगायेंगे। उन्होंने साझा किया कि, क़ानून बनाने के लिए सरकार कमिटी गठित करेगी। इसमें दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारियों समेत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के छात्र भी हिस्सा होंगे।
सरकार ने इसके लिए एक ईमेल एड्रेस coaching.law.feedback@gmail.com भी जारी किया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने दिल्ली के लोगों और छात्रों से इसका अपना फीडबैक देने की अपील की है।
हादसे के बाद अबतक लिये एक्शन के विषय में जानकारी देते हुए मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि, अंतरिम जाँच के आधार पर ज़िम्मेदार जूनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाला दिया गया है साथ ही असिस्टेंट इंजीनियर को भी तुरंत सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि,नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वाले कोचिंग संस्थानों पर एमसीडी ने नकेल कसने का काम किया है और अबतक 30 कोचिंग के बेसमेंट की सील किया गया है साथ ही 200 को नोटिस दिया गया है।
मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि, कोचिंग संस्थान और उनके मालिक जिस तरह से नियमों की धज्जियाँ उड़ाते है, Coaching Institute Regulation Act उनपर लगाम लगाएगा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी कहा कि, जाँच में इस त्रासदी के लिए जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएँगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, 27 जुलाई शाम में राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान में ऐसी घटना हुई, जिसनें पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक कोचिंग सेंटर के अवैध बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 युवाओं की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि, जैसे ही खबर आई कि, वहाँ पानी भर गया है, तुरंत सरकार की अलग अलग एजेंसीज़ वहाँ पहुँची और रात 11 बजे एक मैजेस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए गए। राजस्व विभाग को इसके लिए 24 घंटे का समय दिया गया। 29 जुलाई को एक अंतरिम जाँच रिपोर्ट आई।
शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, इस इलाक़े में ड्रेनेज के लिए जो नाला था, उसपर कोचिंग संस्थानों ने एंक्रोचमेंट कर रखा था। इस वजह से पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाया। साथ ही बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर क्लासेज़ चलाते है, हादसे वाले कोचिंग संस्थान में लाइब्रेरी चल रही थी। वो पूरी तरह अवैध है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को बेसमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्किंग और स्टोरेज के लिए अनुमति मिली थी लेकिन यहाँ लाइब्रेरी चलाई जा रही थी।
उन्होंने कहा कि, जाँच संबंधित बाक़ी रिपोर्ट 7 दिनों में आएगी लेकिन अंतरिम जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कारवाई शुरू की। सबसे पहले यहाँ ड्रेन के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदारी जूनियर इंजीनियर पर सख़्त कारवाई की गई और नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि फील्ड ऑफिसर के रूप के इनकी ज़िम्मेदारी थी कि यहाँ मौजूदा ड्रेन की जाँच की जाए और देखा जाए कि वो काम कर रहा है या नहीं।
शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, “मैं दिल्ली और देश के लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि, जैसे ही जाँच पूरी होगी तब इन अधिकारियों के अलावा और भी कोई अधिकारी ज़िम्मेदार पाया गया, जिसकी अपनी ड्यूटी सही से न करने की वजह से ये त्रासदी हुई, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा और सख़्त से सख़्त कारवाई होगी।”
उन्होंने साझा करते हुए कहा कि, जैसे ही पता चला कि, ड्रेन एंक्रोचमेट की वजह से जलभराव हुआ तो मेयर शैली ओबरॉय के आदेश पर एक बुलडोज़र राजेंद्र नगर भेजा गया और जहां-जहां कोचिंग सेंटरों ने ड्रेन पर एंक्रोचमेंट किया है। साथ ही दिल्ली में जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लास चला रहे है, अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहे है। उनपर भी पिछले 3 दिनों में सख़्त कारवाई हो रही है। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर इलाक़ों में कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील किया गया है। 30 से ज़्यादा बड़े कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट की सील किया गया है। इसके अलावा 200 अन्य कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिया गया है और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग चालू रहेगी।
शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, “मैं दिल्ली के लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि, चाहे बेसमेंट सीलिंग हो या एंक्रोचमेंट हटाना ये अल्पकालीन उपाय है। उन्होंने कहा कि, देशभर के अलग अलग हिस्सों से छात्र दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरु, कोटा जैसे कोचिंग हबों में कोचिंग के लिए आते है। यहाँ हर तरीक़े की अवैध गतिविधियाँ होती है। यहाँ से पेपर लीक की घटनाएँ सामने आती है, यहाँ छात्रों के सुसाइड की घटनाएँ सामने आती है, और हमने देखा कि इमारत के अवैध इस्तेमाल की वजह से राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। हमें उम्मीद थी कि, केंद्र सरकार इतनी बड़ी घटना होने के बाद, देश में इतने बड़े कोचिंग इंडस्ट्री होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई क़ानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि, ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने किसी प्रकार का क़ानून नहीं बनाया है।”
शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, “दिल्ली सरकार केंद्र के क़ानून बनाने का इंतज़ार नहीं करेगी। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों को क़ानून के तहत रेगुलेट किया जाता है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइन्स बनती है, मान्यता दी जाती है, लगातार निरीक्षण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार दिल्ली सरकार एक क़ानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टिट्यूट जो किसी भी परीक्षा की तैयारियाँ करवाते है, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए Coaching institute regulation act लेकर आएगी। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा।
1. इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन- इसमें ध्यान रखा जाएगा कि, किसी भी कोचिंग संस्थान के पास न्यूनतम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।
2. शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता रखी जाएगी।
3. मनमाने फ़ीस पर लगाम लगाई जाएगी।
4. कोचिंग सेंटरों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी।
5. नए रेगुलेशन के ज़रिए समय समय पर कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि, इस नये क़ानून को बनाने के लिए आज एक कमिटी गठित की जाएगी। इसमें दिल्ली सरकार के अफ़सरों के अलावा दिल्ली के अलग-अलग कोचिंग हबों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। इस क़ानून पर लोगों के फीडबैक के लिये एक ईमेल आईडी coaching.law.feedback@gmail.com बनाया गया है। जहां लोग क़ानून को लेकर अपने फीडबैक दे सकते है। क्योंकि ऐसे क़ानून बनाने के लिए सबसे ज़रूरी उन छात्रों का फीडबैक लेना है जो या तो इन कोचिंग प्रक्रिया से गुजर रहे है या फिर इन कोचिंग प्रक्रिया से गुजर चुके है।
शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, “मेरी दिल्ली के लोगों और छात्रों से अपील कि अपना फीडबैक ज़रूर दें। उनके फीडबैक के अनुसार ही ये क़ानून बनाया जाएगा। हमारा मानना है कि, ऐसा क़ानून ही कोचिंग संस्थानों में चल रही अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।”
इस मौक़े पर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि, “राजेंद्र नगर की इस दुखद घटना के तुरंत बाद मैंने एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिए कि, दिल्ली में अवैध तरीक़े से चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों पर एक्शन लिया जाए। साथ ही इस घटना के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन किया जाए।”
उन्होंने साझा किया कि, पिछले 3 दिनों में दिल्ली भर में 30 से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट को सील किया गया और 200 से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों को कारण बटाओं नोटिस दिया गया है और आने वाले कुछ समय में उन्हें सील किया जाएगा।
साथ ही राजेंद्र नगर में वो सभी कोचिंग जिन्होंने ड्रेन पर एंक्रोचमेंट किया है। उनके एंक्रोचमेट को बुलडोज़र से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार coaching institute regulation act बनाने जा रही है। इस एक्ट की वर्तमान में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देशभर से बच्चे दिल्ली में कोचिंग लेने आते है। जिस प्रकार से कोचिंग संस्थान और उनके मालिक जिस तरह से नियमों की धज्जियाँ उड़ाते है। ये नियम उनपर लगाम लगाएगा। हम किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इन कोचिंग पर चली एमसीडी की सीलिंग ड्राइव
1. दृष्टि आईएएस इंस्टिट्यूट
2. वाजीराम एंड रवि आईएएस
3. श्रीराम आईएएस इंस्टिट्यूट
4. आईएएस गुरुकुल
5. चहल अकादमी
6. प्लूटस आईएएस
7. साई ट्रेडिंग
8. आईएएस सेतु
9. टॉपर्स अकादमी
10. दैनिक संवाद
11. सिविल्सडेली आईएएस
12. करियर पॉवर
13. 99 नोट्स
14. विद्यागुरु
15. Essay फॉर आईएएस
16. गाइडेंस आईएएस इंस्टिट्यूट
17. संस्कृति अकादमी
18. प्रथम इंस्टिट्यूट
19. दृष्टि आईएएस, सिविल लाईनस, मुखर्जी नगर
20. आईएएस गुरुकुल
21. तथास्तु इंस्टिट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज़
22. ऑफ़िसर्स आईएएस अकैडमी
23. फ़ोरम आईएएस
24. Psyche वर्ल्ड आईएएस
25. संचेतना आईएएस
26. आईएएस बाय पृथा आईएएस
27. Path आईएएस
मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि, आने वाले समय में नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वाले बाक़ी कोचिंग संस्थानों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।






