LIVE | ...
बुधवार, 17 जून 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
  • होम
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • LIVE
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • पंजाब
  • सियासत
  • बिज़नेस
    • टेक्नोलॉजी
    • नौकरी
  • स्पेशल स्टोरी
  • धर्म
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
    • काम की बातें
    • हेल्थ
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - Breaking News - CJI Surya Kant की बड़ी टिप्पणी: “मंदिर का पैसा भगवान की संपत्ति, बैंकों का सहारा नहीं”

CJI Surya Kant की बड़ी टिप्पणी: “मंदिर का पैसा भगवान की संपत्ति, बैंकों का सहारा नहीं”

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली बैंकों की याचिका खारिज की, जिसमें थिरनेली मंदिर की जमा राशि लौटाने को कहा गया था।

The News Air Team by The News Air Team
शनिवार, 6 दिसम्बर 2025
in Breaking News, NEWS-TICKER, धर्म, राष्ट्रीय
A A
0
Supreme Court Temple Money Order
104
SHARES
692
VIEWS
ShareShareShareShareShare

CJI Surya Kant की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक अहम सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि मंदिर में जमा धन भगवान की संपत्ति है और इसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने सहकारी बैंकों को फटकार लगाते हुए कहा कि मंदिर के पैसे का इस्तेमाल बैंकों के अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता।

बैंकों को कोर्ट की दो टूक

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बाक्षी की पीठ ने यह कड़ी टिप्पणी तब की, जब कुछ सहकारी बैंक केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने थिरनेली मंदिर देवासम की मैच्योर हो चुकी एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) राशि को दो महीने के भीतर वापस करने का आदेश दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के वकीलों से सीधे सवाल पूछे। CJI ने कहा, “क्या आप मंदिर का पैसा सहकारी बैंक को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं?”

‘अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक में क्यों न रखें?’

कोर्ट ने आगे सवाल किया कि मंदिर की राशि ऐसे सहकारी बैंक में क्यों रखी जाए जो मुश्किल हालात में हो? उसे एक अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक में क्यों न रखा जाए, जहां अधिक ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी सुरक्षित रहेगा।

CJI ने जोर देकर कहा कि मंदिर का पैसा देवता का है। इसका इस्तेमाल केवल मंदिर के हित में ही होना चाहिए। यह किसी सहकारी बैंक के लिए इनकम या गुजारे का साधन नहीं बन सकता।

विश्वसनीयता पर उठे सवाल

जब बैंकों की तरफ से पेश वकील मनु कृष्णन ने दलील दी कि केरल हाईकोर्ट ने अचानक दो महीने में राशि लौटाने का आदेश दिया है, जिससे उन्हें कठिनाई हो रही है, तो CJI सूर्यकांत ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, “आपको जनता में अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए। यदि आप अपने ग्राहकों को आकर्षित ही नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपकी समस्या है।”

‘मैच्योर होने पर तुरंत लौटानी चाहिए राशि’

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बाक्षी ने भी बैंकों की कार्यशैली पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जमा राशि मैच्योर होने पर तुरंत लौटाई जानी चाहिए।

यह भी पढे़ं 👇

June 18 Historical Events

June 18 Historical Events जिसने बदल दी पूरी दुनिया की किस्मत

बुधवार, 17 जून 2026
Telegram

NEET Exam के लिए Telegram Ban! सीईओ ने लगाया बड़ा आरोप

बुधवार, 17 जून 2026
Chandra Grahan 2026

रक्षाबंधन 2026 पर Chandra Grahan का साया! क्या लगेगा सूतक?

बुधवार, 17 जून 2026
PM Kisan Nidhi Yojana

PM Kisan Nidhi Yojana 23rd Installment: प्याज खरीद मूल्य बढ़ा, 20 जून को आएगी किस्त

बुधवार, 17 जून 2026

इस पर वकील ने दलील दी कि पहले मंदिर प्रबंधन की तरफ से ऐसा अनुरोध नहीं आया था और वे लगातार एफडी का नवीनीकरण (renewal) कर रहे थे। वकील ने कहा कि वे पैसा जमा कराना बंद करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक इतनी बड़ी राशि लौटाने के आदेश से उन्हें मुश्किलें हो रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

बैंकों के वकील की तमाम दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रभावित नहीं हुआ। कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता बैंकों को राशि लौटाने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के वास्ते हाईकोर्ट जाने की छूट दी है।

इस फैसले का सीधा असर यह होगा कि मंदिरों का पैसा अब ज्यादा सुरक्षित हाथों में रहेगा और बैंकों को उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की छूट नहीं मिलेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि भक्तों द्वारा दान किया गया धन सही उद्देश्य में ही लगे।

जानें पूरा मामला

यह मामला केरल के थिरनेली मंदिर देवासम से जुड़ा है। मंदिर ने मनंतवाड़ी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और तिरुनेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में एफडी कराई थी। आरोप है कि एफडी मैच्योर होने और बार-बार मांगे जाने के बावजूद बैंकों ने राशि वापस नहीं की। इसके बाद मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने बैंकों को दो महीने के अंदर पैसा लौटाने का आदेश दिया। इसी आदेश के खिलाफ बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें निराशा हाथ लगी।

मुख्य बातें (Key Points)
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंदिर का पैसा भगवान की संपत्ति है।

  • मंदिर के धन का उपयोग सहकारी बैंकों को बचाने के लिए नहीं किया जा सकता।

  • कोर्ट ने सुझाव दिया कि मंदिर की राशि सुरक्षित नेशनलाइज्ड बैंकों में रखी जानी चाहिए।

  • केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बैंकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

Saphla Ekadashi Vrat: 15 दिसंबर को करें ये अचूक उपाय, दरिद्रता होगी दूर

Next Post

Aadhaar Card पर बड़ा झटका, अब जन्म प्रमाण के लिए अमान्य

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

June 18 Historical Events

June 18 Historical Events जिसने बदल दी पूरी दुनिया की किस्मत

बुधवार, 17 जून 2026
Telegram

NEET Exam के लिए Telegram Ban! सीईओ ने लगाया बड़ा आरोप

बुधवार, 17 जून 2026
Chandra Grahan 2026

रक्षाबंधन 2026 पर Chandra Grahan का साया! क्या लगेगा सूतक?

बुधवार, 17 जून 2026
PM Kisan Nidhi Yojana

PM Kisan Nidhi Yojana 23rd Installment: प्याज खरीद मूल्य बढ़ा, 20 जून को आएगी किस्त

बुधवार, 17 जून 2026
EPFO New Rules

EPFO New Rules: PF का 8.25% ब्याज कब मिलेगा? जानें पूरी जानकारी

बुधवार, 17 जून 2026
Ram Mandir Donation Theft Case

Ram Mandir Donation Theft Case: आरोपी की पत्नी का दर्द, ‘साजिश से फंसाए गए पति’

बुधवार, 17 जून 2026
Next Post
Aadhaar Card

Aadhaar Card पर बड़ा झटका, अब जन्म प्रमाण के लिए अमान्य

Electricity Bill Scheme

Electricity Bill Scheme : चोरी के केस खत्म, 100% ब्याज माफ, तुरंत उठाएं लाभ

8th Pay Commission

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को झटका! DA मर्जर पर सरकार ने संसद में कही ये बड़ी बात

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।