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The News Air - NEWS-TICKER - कोर्ट के दखल के बाद Bikram Majithia को मिली FIR की कॉपी

कोर्ट के दखल के बाद Bikram Majithia को मिली FIR की कॉपी

पंजाब पुलिस ने अदालत के आदेश पर शिरोमणी अकाली दल के नेता बिकरम मजीठिया की कानूनी टीम को सौंपी एफआईआर, मजीठा थाने में घुसने का आरोप

अभिनव कश्यप by अभिनव कश्यप
गुरूवार, 4 जून 2026
in NEWS-TICKER, पंजाब
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Bikram Singh Majithia
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Bikram Majithia FIR मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। स्थानीय अदालत के दखल के बाद पंजाब पुलिस ने वीरवार को पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिकरम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज FIR की एक कॉपी उनकी कानूनी टीम को सौंप दी है।

देखा जाए तो यह एफआईआर रविवार को मजीठा पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर जबरदस्ती घुसने के मामले में दर्ज की गई थी। अदालत के हस्तक्षेप के बिना शायद यह कॉपी इतनी जल्दी नहीं मिलती।

एफआईआर की कॉपी अमृतसर जिला कोर्ट में मजीठिया की कानूनी टीम को सौंपी गई। इस टीम में वकील भगवंत सिंह सियालका, अमरबीर सिंह सियाली और किरनप्रीत सिंह शामिल हैं। समझने वाली बात यह है कि कोर्ट को दखल देना पड़ा, तभी पुलिस ने एफआईआर की कॉपी दी।

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कौन-कौन हैं आरोपी?

मजीठिया के अलावा, उनके कई करीबी साथियों और समर्थकों को इस केस में नामजद किया गया है। इनमें बिकरम सिंह बाठ, साहिब हमजा, राजा लाडेह और जोध सिंह समरा प्रमुख हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

अगर गौर करें तो पुलिस ने जानबूझकर “अज्ञात व्यक्ति” की कैटेगरी रखी है ताकि बाद में और लोगों को जोड़ा जा सके।

🔍 यह भी पढ़ें- Bikram Singh Majithia के घर छापा, 50 लोगों पर केस दर्ज

क्या-क्या धाराएं लगाई गई हैं?

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोप बहुत गंभीर हैं:

लगाई गई धाराएं:

आरोपविवरण
सरकारी कर्मचारी पर हमलाड्यूटी के दौरान पुलिस पर हमला करना
कार्य में बाधासरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालना
गैरकानूनी जमावड़ाबिना अनुमति के बड़ी संख्या में इकट्ठा होना
दंगा करनाशांति भंग करने का प्रयास
कानूनी हिरासत से छुड़ानापूछताछ में बैठे व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश
सबूत नष्ट करनाEvidence को छुपाना या नष्ट करना
आपराधिक धमकीपुलिस को धमकी देना
Arms Actअवैध हथियार दिखाना

इतनी सारी धाराएं एक साथ लगाना दर्शाता है कि पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है।

क्या हुआ था उस दिन?

एफआईआर के अनुसार, मजीठिया कथित तौर पर 50 से ज्यादा समर्थकों के साथ मजीठा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस समय पुलिस जोबनप्रीत सिंह से पूछताछ कर रही थी।

पुलिस का दोष है कि यह समूह बिना इजाजत के पुलिस स्टेशन में घुस गया और इमारत के विभिन्न हिस्सों की तलाशी ली। इनमें कमरे और लॉक-अप (हवालात) क्षेत्र भी शामिल हैं।

चिंता का विषय यह है कि पुलिस स्टेशन में बिना अनुमति के घुसना और प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाना कानून के हिसाब से गंभीर अपराध है।

🔍 यह भी पढ़ें- Bikram Majithia Bhagwant Mann: मजीठिया ने घेरा, राष्ट्रपति से मिलकर पंजाब के मुद्दे क्यों नहीं उठाए?

पिस्तौल लहराने का आरोप

एफआईआर में कहा गया है कि जब पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो एक समर्थक ने कथित तौर पर पिस्तौल लहराई और उसे हवा में घुमाया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इससे पुलिस स्टेशन में मौजूद अधिकारियों में डर का माहौल बन गया।

यह आरोप बहुत गंभीर है क्योंकि यह सीधे तौर पर Arms Act के तहत आता है और पुलिस को धमकी देने की श्रेणी में भी आता है।

पूछताछ कमरे से छुड़ाने की कोशिश

जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि मजीठिया और उनके साथी पुलिस स्टेशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। फिर उन्होंने जोबनप्रीत सिंह को पूछताछ कमरे से बाहर निकालकर मुख्य गेट की ओर ले जाने की कोशिश की।

समझने वाली बात यह है कि पुलिस के अनुसार उनके दखल से ही यह कोशिश नाकाम हो पाई। अगर पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद जोबनप्रीत सिंह को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया जा सकता था।

राजनीतिक पहलू

बिकरम सिंह मजीठिया पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम हैं। वे शिरोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या यह मामला पूरी तरह से कानून-व्यवस्था का है या इसमें राजनीतिक पहलू भी है?

राहत की बात यह है कि अदालत ने समय पर दखल दिया और एफआईआर की कॉपी देने का आदेश दिया। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक निगरानी का एक अच्छा उदाहरण है।

आगे क्या होगा?

अब जब मजीठिया की कानूनी टीम के पास एफआईआर की कॉपी आ गई है, तो वे इसका जवाब तैयार करेंगे। उनकी कानूनी टीम में अनुभवी वकील हैं जो इस मामले की बारीकियों को समझेंगे।

देखना यह होगा कि पुलिस इस जांच को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ाती है और मजीठिया की तरफ से क्या सफाई आती है। यह केस पंजाब की राजनीति में भी चर्चा का विषय बना रहेगा।


मुख्य बातें (Key Points)
  • अदालत के दखल के बाद बिकरम सिंह मजीठिया की कानूनी टीम को मिली FIR की कॉपी
  • मजीठा पुलिस स्टेशन में कथित जबरन घुसने का मामला, 50+ समर्थकों के साथ
  • BNS की कई धाराओं के तहत केस – हमला, बाधा, दंगा, Arms Act आदि
  • आरोप: पूछताछ कमरे से व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश, पिस्तौल लहराना
  • बिकरम बाठ, साहिब हमजा, राजा लाडेह समेत कई नामजद आरोपी
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अभिनव कश्यप 'The News Air' के संस्थापक और मुख्य संपादक (Chief Editor) हैं। डिजिटल मीडिया में उनके अनुभव में ग्राउंड रिपोर्टिंग, न्यूज़ डेस्क ऑपरेशन और एडिटोरियल लीडरशिप शामिल है। वे हर खबर की फैक्ट-चेकिंग और संपादन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं। राजनीति, चुनाव विश्लेषण, सामाजिक मुद्दे और डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स उनकी विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र हैं। अभिनव का संपादकीय सिद्धांत है "सनसनी नहीं, सच्चाई; तेज़ी नहीं, तथ्य।"

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