सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, यह सबके हित में है। जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार का काम है, हम प्रदेश में कर रहे हैं। अगर हमें हर चीज की जानकारी होगी तो लोगों का विकास आसान होगा।
यह लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से दाखिल याचिका: SC
दो जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि तो यह लोकप्रियता हासिल करने के इरादे से दाखिल याचिका है। हम कैसे यह निर्देश जारी कर सकते हैं कि किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए। माफ कीजिए, हम ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते और इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते।