The News Air-(चंडीगढ़) पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बादल फैमिली की ऑर्बिट बसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। HC ने पंजाब सरकार को एक घंटे के भीतर ऑर्बिट बसें रिलीज कर उनके परमिट बहाल करने के लिए कहा है।
हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट कंपनी के वकील ने कहा कि सरकार ने बिना नोटिस के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। उनकी तरफ़ से टैक्स भी सही ढंग से भरे गए थे। इसके बावज़ूद राजनीतिक बदले की वजह से यह कार्रवाई की जा रही थी।
50 से ज़्यादा बसें चल रहीं, किश्तों में जमा करवाया था टैक्स
कोर्ट में बादल फैमिली की ऑर्बिट एविएशन की तरफ़ से पेश हुए वकीलों ने बताया कि इस कंपनी में 50 से ज़्यादा बसें चल रही हैं। सरकार ने उनके टैक्स की लेट पेमेंट की बात कही थी। जिसके बाद उन्हें इसकी मंजूरी दी गई कि वो किश्तों में टैक्स जमा कर दें। 11 अक्टूबर को ऑर्डर मिलने के बाद उन्होंने पहली किश्त जमा करा दी।
अचानक रद्द कर दिए परमिट
अचानक 18 अक्टूबर को यह ऑर्डर वापस ले लिए गए। इसके बाद भी 27 को उनकी तरफ़ से टैक्स जमा कराया गया। फिर 12 नवंबर को ऑर्डर जारी कर बसों के परमिट रद्द कर दिए गए।इसके बाद उन्होंने पूरा टैक्स जमा करा दिया और विभाग से नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी ले लिया। इसके बावज़ूद उनके परमिट कैंसिल कर दिए गए। यही नहीं, बसों को भी ज़ब्त कर दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट में यही बात रखी कि जब टैक्स भी जमा है तो फिर अवैध तरीक़े से बसों पर बदले की वजह से कार्रवाई की जा रही है।