LIVE | ...
सोमवार, 1 जून 2026
🏅 सोना ... | 🥈 चांदी ...
The News Air
📈 NIFTY 50 ... | 🏦 NIFTY BANK ...
No Result
View All Result
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • पंजाब
  • राज्य
    • हरियाणा
    • चंडीगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • उत्तर प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • राजस्थान
  • अंतरराष्ट्रीय
  • सियासत
  • नौकरी
  • LIVE
  • बिज़नेस
  • काम की बातें
  • स्पेशल स्टोरी
  • टेक्नोलॉजी
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
    • हेल्थ
    • धर्म
    • मनोरंजन
  • WEB STORIES
No Result
View All Result
The News Air
No Result
View All Result

The News Air - NEWS-TICKER - Amritsar Holy City Meat Ban: अमृतसर को ‘पवित्र शहर’ घोषित करने और मीट-मछली बिक्री प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्यापारी

Amritsar Holy City Meat Ban: अमृतसर को ‘पवित्र शहर’ घोषित करने और मीट-मछली बिक्री प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्यापारी

लाइसेंसधारी व्यापारी ने सरकारी आदेश को दी चुनौती, बिना पुनर्वास नीति के कारोबार बंद करने को बताया अन्याय

The News Air Team by The News Air Team
सोमवार, 1 जून 2026
in NEWS-TICKER, पंजाब
A A
0
Amritsar Holy City Meat Ban
104
SHARES
696
VIEWS
ShareShareShareShareShare

Amritsar Holy City Meat Ban: अमृतसर नगर निगम की सीमा में मछली और मांस का लाइसेंसधारी कारोबार करने वाले एक व्यापारी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्यापारी ने पंजाब सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसके तहत अमृतसर के ‘चार दीवारी’ (वाल्ड सिटी) इलाके को “पवित्र शहर” (Holy City) घोषित किया गया है और वहां मीट, मछली तथा कच्चे मांस उत्पादों की बिक्री और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

‘कुलदीप फिश कंपनी’ नामक फर्म, जो नगर निगम द्वारा जारी वैध लाइसेंस के तहत पिछले कई सालों से यह कारोबार कर रही है, ने 15 दिसंबर 2025 के सरकारी नोटिफिकेशन और उसके बाद जारी प्रतिबंध के आदेशों को कानूनी चुनौती दी है। देखा जाए तो यह मामला व्यापार की आजादी और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन का सवाल उठाता है।

🔍 यह भी पढ़ें- Amritsar Drug-Arms Bust: 2.1 kg Heroin और 7 Pistols के साथ 1 गिरफ्तार, Drone से Border पार Supply

बिना पुनर्वास के कारोबार बंद करने का आरोप

पिटीशनर का कहना है कि सरकार के इस कदम से उनके कानूनी और लाइसेंसधारी कारोबार पर बिना किसी पुनर्वास नीति (Rehabilitation Policy), वैकल्पिक जगह दिए या उचित समय दिए पूर्ण रोक लगा दी गई है। समझने वाली बात यह है कि ये व्यापारी सालों से नगर निगम को नियमित रूप से फीस और चार्ज जमा करवा रहे थे।

इसके बावजूद, बिना कोई ठोस कानूनी आधार दिखाए उनके कारोबारी स्थान को सील कर दिया गया और जबरदस्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि व्यापारी का आरोप है कि यह पूरी कार्रवाई एकतरफा है और इसमें प्रभावित लोगों की बात सुने बिना फैसला ले लिया गया।

🔍 यह भी पढ़ें- Amritsar में AAP नेता पर जानलेवा हमला! पार्किंग विवाद में गोलीबारी, हालत गंभीर

संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 14 का उल्लंघन

पिटीशन में संवैधानिक हकों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत कारोबार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका के अधिकार और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

वकील ने दलील दी कि किसी भी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार होना चाहिए। यहां ध्यान देने वाली बात है कि व्यापारी यह नहीं कह रहे कि उनका कारोबार गैरकानूनी था – उनके पास वैध लाइसेंस था और वे नियमित टैक्स चुका रहे थे।

‘पवित्र शहर’ की कोई कानूनी परिभाषा नहीं

व्यापारी द्वारा दायर पिटीशन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी उठाया गया है कि किसी भी कानून, नियम या एक्ट में “पवित्र शहर” (Holy City) या “चार दीवारी” (Walled City) शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

अगर गौर करें तो यह एक बड़ा कानूनी सवाल है। महज कार्यकारी नोटिफिकेशन के सिर पर कानूनी व्यापारिक गतिविधियों पर ऐसा पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। पिटीशनर ने आरोप लगाया कि यह फैसला बिना किसी तर्कसंगत आधार के सिर्फ खास क्षेत्र के व्यापारियों को निशाना बनाकर लिया गया है।

🔍 यह भी पढ़ें- Amritsar Drug Bust: 4.13 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार, Europe से कनेक्शन

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

पिटीशन में मांग की गई है कि इस नोटिफिकेशन और सीलिंग की कार्रवाई को रद्द किया जाए, या फिर कार्रवाई करने से पहले प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक निष्पक्ष नीति बनाई जाए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा की अगुवाई वाले डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार को नोटिस ऑफ मोशन (स्टे के नोटिस समेत) जारी कर दिया है। इससे साफ होता है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है।

धार्मिक भावना बनाम आजीविका का अधिकार

यह मामला एक संवेदनशील मुद्दे को छूता है। एक तरफ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जैसी पवित्र धार्मिक स्थली है, जिसकी मर्यादा और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। दूसरी तरफ, सैकड़ों परिवार इस व्यापार से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

यह भी पढे़ं 👇

Nepal PM Balen Shah

India Nepal Border Row: ‘भारत और नेपाल दोनों ने एक-दूसरे की जमीन दबाई’, नेपाल के PM बालेन शाह का विवादित बयान

सोमवार, 1 जून 2026
India Fuel Crisis

India Petrol-Diesel Price Hike: भारत में पेट्रोल-डीजल खरीदना सबसे मुश्किल, एक दिन की कमाई में सिर्फ 8 लीटर

सोमवार, 1 जून 2026
AC Safety

AC Safety Tips: एयर कंडीशनर कितने घंटे चलाना सुरक्षित? क्या लग सकती है आग?

सोमवार, 1 जून 2026
PM Kisan 23rd Installment

PM Kisan 23rd Installment: 2019 से पहले जमीन वाले किसानों को दोबारा मौका, रजिस्ट्रेशन शुरू

सोमवार, 1 जून 2026

सवाल उठता है कि क्या बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के एकदम से कारोबार बंद करवाना उचित है? क्या सरकार को पहले प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी?

आगे क्या होगा?

इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी। तब तक पंजाब सरकार को अपना जवाब तैयार करना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में क्या तर्क देती है और अदालत इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या फैसला सुनाती है।

💡 यह भी पढ़ें- LPG Price Today: गैस सिलेंडर ₹60 महंगा, बुकिंग के नियम भी बदले


मुख्य बातें (Key Points)

• अमृतसर के वाल्ड सिटी को ‘पवित्र शहर’ घोषित कर मांस-मछली बिक्री पर प्रतिबंध
• लाइसेंसधारी व्यापारी कुलदीप फिश कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी
• बिना पुनर्वास नीति के कारोबार बंद करने को बताया संविधान का उल्लंघन
• हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया, 22 जून को अगली सुनवाई


FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: अमृतसर में मांस-मछली बिक्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

उत्तर: पंजाब सरकार ने 15 दिसंबर 2025 को अमृतसर के ‘चार दीवारी’ इलाके को ‘पवित्र शहर’ घोषित करते हुए धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मीट, मछली और कच्चे मांस उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

प्रश्न 2: व्यापारी ने हाईकोर्ट में क्या मांग की है?

उत्तर: व्यापारी ने नोटिफिकेशन रद्द करने या प्रभावित व्यापारियों के लिए पुनर्वास नीति और वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना किसी विकल्प के कारोबार बंद करवाना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

प्रश्न 3: इस मामले में अगली सुनवाई कब है?

उत्तर: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी, जब अदालत पंजाब सरकार के जवाब पर विचार करेगी।

ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
Google News
WhatsApp
Telegram
Previous Post

Illegal Mining Row: हाईकोर्ट ने रोपड़ DC से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, अवैध खनन पर सख्ती

Next Post

SC New Judges Appointment: सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, पंजाब-हरियाणा के CJ शील नागू भी शामिल

The News Air Team

The News Air Team

द न्यूज़ एयर टीम (The News Air Team) अनुभवी पत्रकारों, विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक समर्पित समूह है, जो पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और त्वरित समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी टीम राजनीति, सरकारी योजनाओं, तकनीक और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण कर तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग करती है। 'द न्यूज़ एयर' का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को जागरूक करना है। हम हर खबर को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी।

Related Posts

Nepal PM Balen Shah

India Nepal Border Row: ‘भारत और नेपाल दोनों ने एक-दूसरे की जमीन दबाई’, नेपाल के PM बालेन शाह का विवादित बयान

सोमवार, 1 जून 2026
India Fuel Crisis

India Petrol-Diesel Price Hike: भारत में पेट्रोल-डीजल खरीदना सबसे मुश्किल, एक दिन की कमाई में सिर्फ 8 लीटर

सोमवार, 1 जून 2026
AC Safety

AC Safety Tips: एयर कंडीशनर कितने घंटे चलाना सुरक्षित? क्या लग सकती है आग?

सोमवार, 1 जून 2026
PM Kisan 23rd Installment

PM Kisan 23rd Installment: 2019 से पहले जमीन वाले किसानों को दोबारा मौका, रजिस्ट्रेशन शुरू

सोमवार, 1 जून 2026
Aadhaar Card Update Free

Aadhaar Card Update Free: आधार में नाम-पता बदलना हुआ मुफ्त, 14 जून 2027 तक फ्री अपडेट

सोमवार, 1 जून 2026
LPG Gas Rule Change

LPG Gas Rule Change: PNG कनेक्शन लेने पर अब LPG सिलेंडर नहीं होगा बंद, ट्रांसफर वाउचर से फिर एक्टिव करें

सोमवार, 1 जून 2026
Next Post
SC New Judges Appointment

SC New Judges Appointment: सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, पंजाब-हरियाणा के CJ शील नागू भी शामिल

LPG Gas Rule Change

LPG Gas Rule Change: PNG कनेक्शन लेने पर अब LPG सिलेंडर नहीं होगा बंद, ट्रांसफर वाउचर से फिर एक्टिव करें

Aadhaar Card Update Free

Aadhaar Card Update Free: आधार में नाम-पता बदलना हुआ मुफ्त, 14 जून 2027 तक फ्री अपडेट

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

The News Air

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।

Google News Follow us on Google News

  • About
  • Editorial Policy
  • Privacy & Policy
  • Disclaimer & DMCA Policy
  • Contact

हमें फॉलो करें

No Result
View All Result
  • प्रमुख समाचार
    • राष्ट्रीय
    • अंतरराष्ट्रीय
    • सियासत
  • राज्य
    • पंजाब
    • चंडीगढ़
    • हरियाणा
    • हिमाचल प्रदेश
    • नई दिल्ली
    • महाराष्ट्र
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तर प्रदेश
    • बिहार
    • उत्तराखंड
    • मध्य प्रदेश
    • राजस्थान
  • काम की बातें
  • नौकरी
  • बिज़नेस
  • टेक्नोलॉजी
  • मनोरंजन
  • धर्म
  • हेल्थ
  • स्पेशल स्टोरी
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
  • WEB STORIES

© 2026 The News Air | सटीक समाचार। सर्वाधिकार सुरक्षित।